Windfall Tax में बदलाव, Crude Oil पर टैक्स में इजाफा; डीजल एक्सपोर्ट पर ड्यूटी हुई जीरो
Windfall Tax: वित्त मंत्रालय (Finance Ministry) की ओर से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक, पेट्रोलियम क्रूड पर विंडफॉल टैक्स 1300 रुपये प्रति टन बढ़ाया गया है. डीजल एक्सपोर्ट पर स्पेशल एडिशनल एक्साइज ड्यूटी (विंडफॉल टैक्स) 1.5 रुपये प्रति लीटर से घटाकर जीरो किया गया है.
Windfall Tax: क्रूड ऑयल की कीमतों में स्थिरता के बीच सरकार ने पेट्रोलियम क्रूड पर विंडफॉल टैक्स बढ़ाया है. डोमेस्टिक क्रूड ऑयल पर विंडफॉल टैक्स को 3300 रुपये प्रति टन से बढ़ाकर 4600 रुपये प्रति टन कर दिया गया है. दूसरी तरफ, डीजल एक्सपोर्ट पर ड्यूटी जीरो कर दी है. नई दरें 1 मार्च 2024 से प्रभावी होंगी.
वित्त मंत्रालय (Finance Ministry) की ओर से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक, पेट्रोलियम क्रूड पर विंडफॉल टैक्स 1300 रुपये प्रति टन बढ़ाया गया है. जबकि, डीजल एक्सपोर्ट पर स्पेशल एडिशनल एक्साइज ड्यूटी (विंडफॉल टैक्स) 1.5 रुपये प्रति लीटर से घटाकर जीरो किया गया है. बता दें, सरकार हर 15 दिन पर विंडफॉल टैक्स की समीक्षा करती है. बाजार में चल रही तेल की कीमतों के आधार पर ही इसकी समीक्षा की जाती है.
विंडफॉल टैक्स क्या है?
ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को अप्रत्याशित मुनाफा होने पर सरकार की ओर से अतिरिक्त टैक्स लगाया जाता है. इसे ही विंडफॉल टैक्स कहते हैं. विंडफॉल टैक्स ऐसी कंपनियों या इंडस्ट्री पर लगता है, जिन्हें बदलते हालात में अचानक काफी फायदा हुआ हो. केंद्र सरकार ने पहली बार 1 जुलाई 2022 को अप्रत्याशित लाभ पर टैक्स लगाया था. भारत के अलावा कई देशों में ऑयल/एनर्जी कंपनियों पर विंडफॉल टैक्स लगायाा जाता है.