Windfall Tax: सरकार ने क्रूड पेट्रोलियम पर विंडफॉल टैक्स बढ़ाया, पेट्रोल और ATF पर ड्यूटी जीरो बरकरार
Windfall Tax on Crude: सरकार ने गुरुवार को क्रूड पेट्रोलियम पर विंडफॉल टैक्स (Windfall Tax) 100 रुपये प्रति टन बढ़ा दिया है.
Windfall Tax on Crude: सरकार ने गुरुवार को घरेलू स्तर पर उत्पादित क्रूड पेट्रोलियम पर विंडफॉल टैक्स (Windfall Tax) 100 रुपये प्रति टन बढ़ा दिया है. शुक्रवार से कच्चे तेल पर विंडफॉल टैक्स 3,200 रुपये प्रति टन से बढ़ाकर 3,300 रुपये प्रति टन कर दिया. यह टैक्स स्पेशल एडिशनल एक्साइज ड्यूटी (SAED) के रूप में लगाया जाता है.
एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अनुसार, डीजल के निर्यात पर भी SAED को पहले शून्य से बढ़ाकर 1.50 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया है. पेट्रोल और जेट फ्यूल या ATF पर लेवी शून्य पर बरकरार रहेगी. नई दरें 16 फरवरी से प्रभावी हैं.
क्रूड पेट्रोलियम पर बड़ा विंडफॉल टैक्स
वित्त मंत्रालय (Finance Ministry) की ओर से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक, पेट्रोलियम क्रूड पर विंडफॉल टैक्स 100 रुपये प्रति टन बढ़ाया गया है. जबकि, पेट्रोल और ATF पर अतिरिक्त ड्यूटी शून्य रहेगी.
बता दें, सरकार हर 15 दिन पर विंडफॉल टैक्स की समीक्षा करती है. बाजार में चल रही तेल की कीमतों के आधार पर ही इसकी समीक्षा की जाती है.
Windfall Tax: कब लगता है?
ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को अप्रत्याशित मुनाफा होने पर सरकार की ओर से अतिरिक्त टैक्स लगाया जाता है. इसे ही विंडफॉल टैक्स कहते हैं. विंडफॉल टैक्स ऐसी कंपनियों या इंडस्ट्री पर लगता है, जिन्हें बदलते हालात में अचानक काफी फायदा हुआ हो. केंद्र सरकार ने पहली बार 1 जुलाई 2022 को अप्रत्याशित लाभ पर टैक्स लगाया था. भारत के अलावा कई देशों में ऑयल/एनर्जी कंपनियों पर विंडफॉल टैक्स लगायाा जाता है.