Windfall Tax: सरकार ने घरेलू कच्चा तेल पर विंडफॉल टैक्स (Windfall Tax) घटाया है. इसके साथ ही डीजल (Diesel) और एयर टरबाइन फ्यूल (ATF) के एक्सपोर्ट पर अतिरिक्त ड्यूटी बढ़ायी है. सरकार की तरफ से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक, ओएनजीसी (ONGC) जैसी पेट्रोलियम कंपनियों द्वारा घरेलू स्तर पर उत्पादित कच्चे तेल पर विंडफॉल प्रॉफिट टैक्स 11,000 रुपये प्रति टन से घटाकर 9,500 रुपये प्रति टन कर दिया गया है. यह कटौती 2 नवंबर, 2022 से लागू होगी.

ATF और Diesel एक्सपोर्ट पर बढ़ी अतिरिक्त ड्यूटी

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सरकार ने Diesel के एक्सपोर्ट पर टैक्स 12 रुपए से बढ़ाकर 13 रुपए प्रति लीटर कर दिया है. डीजल पर लगने वाले शुल्क में 1.50 रुपए प्रति लीटर का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर सेस भी शामिल है. इसके अलावा एयर टरबाइन फ्यूल (ATF) के एक्सपोर्ट पर लगने वाला टैक्स 3.50 रुपए से बढ़ाकर 5 रुपए प्रति लीटर किया गया है.

कब लागू किया गया था विंडफॉल टैक्स?

सरकार ने 1 जुलाई, 2022 को पेट्रोलियम उत्पादों पर विंडफॉल टैक्स लगाने की घोषणा की थी. उस समय पेट्रोल (Petrol) के साथ डीजल और एटीएफ पर यह टैक्स लगाया गया था. बाद की समीक्षा में इसके दायरे से Petrol को बाहर कर दिया गया.

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घरेलू स्तर पर उत्पादित कच्चे तेल की बिक्री पर विंडफॉल टैक्स में कटौती ऐसे समय में की गई है जब ग्लोबल ऑयल प्राइस लगभग 95 डॉलर प्रति बैरल के आसपास बनी हुई है. चीन के कमजोर आर्थिक आंकड़ों और अमेरिका में तेल उत्पादन में बढ़ोतरी से कीमतों में आगे भी नरमी रहने की उम्मीद है.