सभी पैकेज्ड कोमोडिटीज के लिए पैक पर ये जानकारी देना होगा अनिवार्य, सरकार ने जारी किया नोटिफिकेशन
Packaged Commodities: सभी स्टेकहोल्डर्स से 15 दिनों यानी 29 जुलाई तक मांगे सुझाव और आपत्तियां. मौजूदा व्यवस्था में 25 किलो या 25 लीटर वाले पैक के लिए भी अनिवार्यता है.
Packaged Commodities: ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों प्लेटफॉर्म सहित बाजार के बढ़ते क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए, उपभोक्ता मामले विभाग ने पैकेज्ड वस्तुओं के लिए एकरूपता स्थापित करने के उद्देश्य से लीगर मेट्रोलॉजी (पैकेज्ड कमोडिटीज) नियम, 2011 में संशोधन करने पर विचार कर रही है. संशोधित प्रावधान द्वारा ये नियम औद्योगिक उपभोक्ताओं या संस्थागत उपभोक्ताओं के लिए पैक की गई वस्तुओं को छोड़कर खुदरा में बेची जाने वाली सभी पैक की गई वस्तुओं पर लागू होंगे.
29 जुलाई तक सुझाव और आपत्तियां मांगे
यह संशोधित प्रावधान पैक की गई वस्तुओं के लिए एक समान मानक/आवश्यकताएं स्थापित करने, अलग-अलग ब्रांड और उत्पादों में एकरूपता और निष्पक्षता को बढ़ावा देने और उपभोक्ताओं को सम्पूर्ण जानकारी के आधार पर सूचित विकल्प बनाने में सहायता करेगा. विभाग ने सभी स्टेकहोल्डर्स से 15 दिनों यानी 29 जुलाई तक सुझाव और आपत्तियां मांगे हैं.
ये भी पढ़ें- Success Story: 2.5 लाख रुपये लोन लेकर शुरू की बकरी पालन, ट्रेनिंग के बाद बढ़ी कमाई
TRENDING NOW
Gold-Silver Price Diwali: दिवाली पर सस्ता हुआ सोना, चांदी में भी आई गिरावट, यहां चेक करें लेटेस्ट रेट
1 नवंबर से बदल जाएंगे Credit Card के नियम: SBI और ICICI Bank ने किए नए बदलाव, जानिए आप पर क्या होने वाला है असर
BSNL का साथ देने आगे आई Tata Group की ये दिग्गज कंपनी, कर दिया ऐसा काम कि यूजर्स खुद बोलेंगे- थैंक्यू!
Legal Metrology (पैकेज्ड कमोडिटीज) नियम, 2011 में उपभोक्ताओं के हित में सभी प्री-पैक की गई वस्तुओं पर निर्माता/पैकर/आयातकर्ता का नाम और पता, उत्पत्ति का देश, वस्तु का सामान्य या व्यापक रूप से नाम, शुद्ध मात्रा, निर्माण का माह और वर्ष, एमआरपी, इकाई बिक्री मूल्य, वस्तु के मानव उपभोग के लिए अनुपयुक्त होने की स्थिति में सर्वोत्तम उपयोग की तिथि, उपभोक्ता देखभाल विवरण आदि जैसी अनिवार्य जानकारी की घोषणा की जरूरत होती है.
ये नियम इन पर छोड़कर सभी प्री-पैकेज्ड कमोडिटीज पर लागू हैं-
25 किलोग्राम या 25 लीटर से अधिक मात्रा वाली कमोडिटीज के पैकेज,
50 किलोग्राम से अधिक पैकेज में बेचे जाने वाले सीमेंट, उर्वरक और कृषि फार्म उत्पाद,
औद्योगिक उपभोक्ताओं या संस्थागत उपभोक्ताओं के लिए पैक किए गए उत्पाद.
ये नियम 50 किलोग्राम से अधिक पैकेज में बेचे जाने वाले सीमेंट, उर्वरक और कृषि फार्म उत्पादों को छोड़कर 25 किलोग्राम या 25 लीटर से अधिक मात्रा वाली पैक की गई वस्तुओं पर लागू नहीं हैं, क्योंकि यह माना जाता है कि खुदरा बिक्री के लिए पैक की गई वस्तुएं 25 किलोग्राम से अधिक नहीं हैं. हालांकि, यह देखा गया है कि 25 किलोग्राम से अधिक की पैक की गई वस्तुएं भी खुदरा बिक्री के लिए बाजार में उपलब्ध हैं, जो खुदरा बिक्री के लिए पूर्व-पैक की गई वस्तुओं पर सभी घोषणाएं करने के अनुरूप नहीं है.
03:49 PM IST