Green Hydrogen: सरकार देश में ग्रीन हाइड्रोजन (Green Hydrogen) के इस्तेमाल के बारे में कानूनी प्रावधान सुनिश्चित करने के लिए एक दिशानिर्देश जारी कर सकती है. नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय में सचिव भूपिंदर सिंह भल्ला ने एक अंतरराष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन सम्मेलन को संबोधित करते हुए यह जानकारी दी.

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उन्होंने कहा, Green Hydrogen के उपयोग संबंधी दिशानिर्देश लाने का प्रावधान हाइड्रोजन मिशन में भी है. ऊर्जा संरक्षण अधिनियम में संशोधन के बाद उसमें यह कानूनी प्रावधान किया गया है कि निर्धारित होने पर अनिवार्यता का पालन किया जाए.

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हालांकि भल्ला ने Green Hydrogen  के अनिवार्य इस्तेमाल संबंधी प्रावधान के बारे में पूछे जाने पर कहा कि सरकार ने अभी तक इस अनिवार्यता के बारे में कुछ तय नहीं किया है. उन्होंने कहा कि सरकार पहले Green Hydrogen  की आने वाली मांग, उसकी आपूर्ति के लिए जरूरी संसाधनों की उपलब्धता और अन्य पहलुओं पर गौर कर रही है. इस बारे में संबंधित मंत्रालयों और क्षेत्रों के साथ परामर्श प्रक्रिया जारी है.

भल्ला ने कहा कि हाइड्रोजन मिशन (Hydrogen Mission) के तहत वर्ष 2030 तक होने वाले कुल हरित हाइड्रोजन ((Green Hydrogen) उत्पादन का करीब 70 प्रतिशत हिस्सा निर्यात किया जाएगा.

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