X-ray machine Import: नए वित्त वर्ष से एक्स-रे मशीन (X-ray Machines) का आयात महंगा हो जाएगा. सरकार ने एक्स-रे मशीन और नॉन-पोर्टेबल एक्स-रे जनरेटर (non-portable X-ray generators) के आयात पर सीमा शुल्क (Custom Duty) बढ़ाकर 15% कर दिया है. यह बढ़ोतरी 1 अप्रैल 2023 से लागू होगी. अभी एक्स-रे मशीन और नॉन-पोर्टेबल एक्स-रे जनरेटर और सामान पर 10% का आयात शुल्क(Import Duty) लगता है.

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कस्टम ड्यूटी की दरों में बदलाव शुक्रवार को लोकसभा में पारित फाइनेंस बिल 2023 (Finance Bill 2023) में संशोधनों के तहत है. ये संशोधन 1 अप्रैल, 2023 से लागू होंगे.

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मेक इन इंडिया को मिलेगा प्रोत्साहन

एएमआरजी एंड एसोसिएट्स के वरिष्ठ भागीदार रजत मोहन ने कहा कि इसका मकसद देश में विनिर्माण की अड़चनों को दूर करना है. इससे ‘मेक इन इंडिया’ (Make in India) को प्रोत्साहन मिलेगा और आयात पर निर्भरता को कम किया जा सकेगा.

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