Consumer Affairs Ministry: सरकार ने बिना पैकेज या खोलकर बेचे जाने वाले सिले-सिलाये कपड़ों या होजरी (Hosiery) को उपयोग करने से पहले (Best Before Use) और कंज्यूमर केयर एड्रेस (Consumer Care Address) जैसी छह घोषणाओं से छूट दी है. उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय (Consumer Affairs Ministry) ने एक बयान में कहा कि लीगल मेट्रोलॉजी (पैकेटबंद सामान) नियम, 2011 में कई प्रतिवेदन के बाद संशोधन किया है.

ये 4 जानकारी देनी होगी जरूरी

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मंत्रालय के अनुसार, अब उपभोक्ताओं के लिये केवल चार जरूरी घोषणायें दी जानी हैं. इसमें अधिकतम खुदरा मूल्य (MRP), कंज्यूमर केयर ई-मेल (consumer care email ID) और फोन नंबर, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्य माप संकेतों के साथ सेंटीमीटर या मीटर के रूप में विवरण देना शामिल है.

बयान में कहा गया कि मैन्युफैक्चरर/मार्केटिंग करने वाले/ब्रांड ओनर/आयातित उत्पादों के मामले में आयातक सहित मूल देश या निर्माता का नाम और पता भी देना होगा.

पैकेट पर बतानी होगी तेल की सही मात्रा

वहीं, सरकार ने खाद्य तेल (Edible Oil) विनिर्माताओं, पैकेजिंग करने वालों और आयातकों को अनुचित व्यापार व्यवहार को रोकने के प्रयासों के तहत लेबल में तापमान के बजाय मात्रा और वजन के संदर्भ में नेट क्वांटिटी बताने का निर्देश दिया. लेबल में सुधार करने के लिए इकाइयों को 15 जनवरी, 2023 तक का समय दिया गया है.