स्टील सेक्टर को बड़ी राहत, सरकार ने स्टील, Iron Ore पर एक्सपोर्ट ड्यूटी में की कटौती
Import Duty: वित्त मंत्रालय (Finance Ministry) ने इस बाबत शुक्रवार देर रात को अधिसूचना जारी की. इसमें बताया गया कि निर्दिष्ट पिग आयरन और स्टील प्रोडक्ट्स, Iron Ore छर्रों के निर्यात पर अब कोई ड्यूटी नहीं लगेगा.
Import Duty: केंद्र सरकार ने स्टील प्रोडक्ट्स और लौह अयस्क (Iron Ore) पर निर्यात शुल्क (Export Duty) में कटौती की है जो शनिवार से प्रभाव में आएगी. यह ड्यूटी 6 महीने पहले ही लगाया गया था. वित्त मंत्रालय (Finance Ministry) ने इस बाबत शुक्रवार देर रात को अधिसूचना जारी की. इसमें बताया गया कि निर्दिष्ट पिग आयरन और स्टील प्रोडक्ट्स, Iron Ore छर्रों के निर्यात पर अब कोई ड्यूटी नहीं लगेगा.
इसके अलावा कम लोहे वाले लौह अयस्क लम्प्स और फाइन्स (जिनमें लौह 58 फीसदी से कम है) पर भी निर्यात शुल्क शून्य किया गया है. वहीं, 58% से अधिक लौह वाले आयरन ओर लम्प्स और फाइन्स पर अब निर्यात शुल्क 30% कर दिया गया है.
इन पर बढ़ी ड्यूटी
सरकार की अधिसूचना के मुताबिक, स्टील इंडस्ट्री में कच्चे माल के रूप में इस्तेमाल किए जाने वाले एन्थ्रेसाइट/पीसीआई, कोकिंग कोल (coking coal) और फेरोनिकेल (ferronickel) पर आयात शुल्क बढ़ाकर 2.5% कर दिया गया है, जबकि कोक (coke) और सेमी-कोक (semi-coke) जिस पर शुल्क पहले शून्य था, अब इन पर इसे बढ़ाकर 5% कर दिया गया है.
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सिंधिया और वित्त मंत्री में हुई थी मुलाकात
इस्पात मंत्री (Steel Minister) ज्योतिरादित्य सिंधिया की वित्त मंत्री निर्मला सीतारण के साथ इस हफ्ते की शुरुआत में मुलाकात हुई थी जिसमें राजस्व सचिव निर्वाचित संजय मल्होत्रा समेत अन्य वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए थे. इस बैठक के बाद ड्यूटी में कटौती का फैसला लिया गया है.
इससे पहले वित्त मंत्रालय (Finance Ministry) ने मई में पिग आयरन और इस्पात उत्पादों पर निर्यात शुल्क ‘शून्य’ से बढ़ाकर 15 फीसदी कर दिया था. इस कदम का उद्देश्य निर्यात को हतोत्साहित करना और दाम नीचे लाने के लिए घरेलू उपलब्धता को बढ़ाना था.
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