पैकेज्ड फूड के लेबलिंग पर नए नियम, बड़े फॉन्ट में बताना होगा उत्पाद में कितना है नमक, चीनी, फैट
Packaged foods: संशोधन का मकसद उपभोक्ताओं को उत्पाद के पोषण मूल्य को अच्छी तरह समझने और बेहतर फैसला लेने में सक्षम बनाना है.
FSSAI: भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने डिब्बाबंद खाद्य पदार्थों (Packaged Food Items) के लेबल पर कुल चीनी, नमक और संतृप्त वसा की पोषण संबंधी जानकारी मोटे अक्षरों में और अपेक्षाकृत बढ़े हुए फॉन्ट आकार में प्रदर्शित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. नियामक नेइस संबंध में लेबलिंग के नियमों में बदलाव को मंजूरी दी है. FSSAI इस बारे में एक मसौदा अधिसूचना जारी करेगा और हितधारकों से टिप्पणियां मांगेगा.
एफएसएसएआई के अध्यक्ष अपूर्व चंद्रा की अध्यक्षता में आयोजित खाद्य प्राधिकरण की 44वीं बैठक में पोषण संबंधी जानकारी लेबलिंग के संबंध में खाद्य सुरक्षा एवं मानक (लेबलिंग और प्रदर्शन) विनियम, 2020 में संशोधन को मंजूरी देने का फैसला लिया गया. संशोधन का मकसद उपभोक्ताओं को उत्पाद के पोषण मूल्य को अच्छी तरह समझने और बेहतर फैसला लेने में सक्षम बनाना है.
ये भी पढ़ें- ₹230 तक जाएगा ये NBFC स्टॉक, Q1 बिजनेस अपडेट के बाद ब्रोकरेज बुलिश, 1 साल में 45% उछला
बड़े फॉन्ट में बताना होगा उत्पाद में कितना है नमक, चीनी, फैट
TRENDING NOW
FD पर Tax नहीं लगने देते हैं ये 2 फॉर्म! निवेश किया है तो समझ लें इनको कब और कैसे करते हैं इस्तेमाल
8th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए ताजा अपडेट, खुद सरकार की तरफ से आया ये पैगाम! जानिए क्या मिला इशारा
कुल चीनी, कुल संतृप्त वसा और सोडियम सामग्री के लिए अनुशंसित आहार भत्ते (RDA) में प्रति सेवा प्रतिशतता (%) योगदान के बारे में जानकारी मोटे अक्षरों में दी जाएगी। एफएसएस (लेबलिंग और प्रदर्शन) विनियमन, 2020 के विनियमन 2 (v) और 5 (3) क्रमशः खाद्य उत्पाद लेबल पर मौजूदा आकार और पोषण संबंधी जानकारी का उल्लेख करने की जरूरतों को निर्दिष्ट करते हैं.
उपभोक्ताओं को स्वस्थ विकल्प चुनने के लिए सशक्त बनाने के साथ-साथ, यह संशोधन गैर-संचारी रोगों (NCD) के प्रसार से निपटने और सार्वजनिक स्वास्थ्य और कल्याण को बढ़ावा देने के प्रयासों में भी योगदान देगा. स्पष्ट और विशिष्ट लेबलिंग संबंधी जरूरतों के विकास को प्राथमिकता देने से एनसीडी से निपटने के वैश्विक प्रयास में मदद मिलेगी.
ये भी पढ़ें- Bonus Share: पहली बार बोनस शेयर देगी ये कंपनी, 3 साल में 1150% दिया रिटर्न
झूठे और भ्रामक दावों पर एक्शन
इसके अलावा, FSSAI झूठे और भ्रामक दावों को रोकने के लिए समय-समय पर सलाह जारी करता रहा है. इनमें 'हेल्थ ड्रिंक' (Health Drink) शब्द को हटाने के लिए ई-कॉमर्स वेबसाइट को भेजी गई सलाह शामिल है क्योंकि यह एफएसएस अधिनियम 2006 या उसके तहत बनाए गए नियमों/विनियमों के तहत कहीं भी परिभाषित या मानकीकृत नहीं है.
इसके अलावा, सभी खाद्य व्यवसाय ऑपरेटरों (FBOs) को पुनर्गठित फलों के रस के लेबल और विज्ञापनों से 'शत-प्रतिशत फलों के रस’ से संबंधित किसी भी दावे, गेहूं का आटा/परिष्कृत गेहूं का आटा जैसे शब्द के उपयोग, उपसर्ग या प्रत्यय के साथ ओआरएस का विज्ञापन व मार्केटिंग, बहु-स्रोत वाले खाद्य वनस्पति तेल आदि के लिए पोषक तत्व संबंधी कार्य के दावे को हटाना अनिवार्य करने का निर्देश दिया गया है. ये सलाह और निर्देश एफबीओ द्वारा भ्रामक दावों को रोकने के लिए जारी किए गए हैं.
ये भी पढ़ें- Business Idea: एक एकड़ में ₹10 लाख तक होगी कमाई, इस खास फल की खेती के लिए सरकार दे रही 3 लाख रुपये
08:33 PM IST