वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कंपनियों को बड़ी राहत दी है. वित्त मंत्री ने कॉरपोरेट टैक्स में कटौती का ऐलान किया है. कॉरपोरेट टैक्स में कटौती के ऐलान से घरेलू कंपनियों और नई कंपनियों के लिए है. निर्मला सीतारमण ने कहा कॉरपोरेट टैक्स को अध्यादेश के जरिए कम किया जाएगा. वित्त मंत्री ने कहा है कि बिना किसी छूट के कॉरपोरेट टैक्स 22 फीसदी होगा. इसके साथ ही मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों के लिए भी टैक्स घटेगा.

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नई मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों पर भी लागू

कॉरपोरेट टैक्स में कटौती नई मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों पर भी लागू होगी. अगर कोई कंपनी कोई छूट नहीं लेती है तो उसे सिर्फ 22 फीसदी टैक्स ही देना होगा. सरचार्ज के साथ टैक्स की प्रभावी दर 25.17 फीसदी होगी. इनकम टैक्स एक्ट में नया प्रावधान जोड़ा गया है. ये प्रावधान वित्त वर्ष 2019-20 से लागू होगा.

MAT पूरी तरह खत्म किया

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि अक्टूबर 2019 के बाद बनी कंपनियों को 15 फीसदी टैक्स देना होगा. इन पर टैक्स की प्रभावी दर 17.01 फीसदी होगी. जो कंपनियां कोई छूट का फायदा नहीं लेंगी, उनके लिए मिनिमम अल्टरनेट टैक्स की दर घटाई गई है. सरकार ने नई मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों को मैट देने से पूरी तरह छूट दी है.

वित्त मंत्री का बड़ा ऐलान

  • कॉरपोरेट इंडिया के लिए 1.5 लाख करोड़ का राहत पैकेज.
  • कॉरपोरेट टैक्स को खत्म करने का प्रस्ताव.
  • MAT पूरी तरह खत्म करने का ऐलान.
  • FPIS पर कैपिटल गेन्स टैक्स नहीं लगेगा.
  • बिना किसी छूट के कॉरपोरेट टैक्स 22% होगा.
  • सेस और सरचार्ज के साथ 25.17 फीसदी टैक्स होगा.
  • इक्विटी कैपिटल गेन पर सरचार्ज नहीं लगेगा.
  • STT देने वाले निवेशकों पर बढ़ा सरचार्ज नहीं लगेगा.
  • 5 जुलाई के पहले का बायबैक पर 20 फीसदी टैक्स नहीं लगेगा.
  • मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों के लिए टैक्स घटेगा.

MSME को भी दिया था फायदा

बता दें, गुरुवार को भी वित्त मंत्री ने सरकारी बैंकों के प्रमुखों के साथ क्रेडिट ग्रोथ को बढ़ाने के लिए बैठक की थी. इसके बाद उन्होंने MSME के कोई भी लोन मार्च 2020 तक NPA नहीं घोषित होने का ऐलान किया है. इसके अलावा वित्त मंत्री ने कहा कि NBFCs की स्थिति सुधर रही है. देश में लोन लेने के लिए लोग ज्यादा से ज्यादा आगे आएं. बैंक 400 जिलों में लोन मेला लगाएंगे.