Finanec Bill Passed in Lok Sabha: लोकसभा ने शुक्रवार को फाइनेंस बिल को मंजूरी दे दी. लोकसभा ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए गए 39 ऑफिशियल संशोधनों को स्वीकार करने और विपक्ष द्वारा प्रस्तावित संशोधनों को ध्वनि मत से खारिज करने के बाद वित्त विधेयक (Finance Bill) को मंजूरी दे दी.

COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

 

क्रिप्टो पर चर्चा के बाद होगा फैसला

वित्त विधेयक पर चर्चा के दौरान वित्त मंत्री ने वर्चुअल डिजिटल एसेट पर कोई कंफ्यूजन नहीं है. हम Virtual Digital Assets पर चर्चा के बाद ही तय करेंगे कि इसे करना है या रेगुलेट बैन. लेकिन जब तक इस पर कोई आधिकारिक फैसला नहीं होता तब तक इसके लिए टैक्स और TDS देना होगा. TDS लगाने से इसके ट्रांजैक्शन की जानकारी मिलती है, इसलिए इसका लगाया जाना जरूरी है.

Zee Business Hindi Live TV यहां देखें

 

महामारी के दौरान भी देश ने नहीं बढ़ाया टैक्स

वित्त मंत्री ने सदन में कहा कि भारत शायद एकमात्र देश है, जिसने कोरोना महामारी के दौरान इकोनॉमी को हुए नुकसाल की भरपाई के लिए नए टैक्स न लगाए हों. उन्होंने कहा कि OECD की एक रिपोर्ट के मुताबिक 32 देशों ने महामारी के टैक्स रेट में इजाफा किया.

कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाने पर बजट के फोकस का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि इसके बजाए हमने वहां पैसा लगाया, जहां ज्यादा असर प्राप्त हो.

जीएसटी के सुधारों का जिक्र करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि GST में गलत भरे डीटेल्स पर जेल का प्रावधान है, लेकिन यह जानबूझकर किए जाने पर लागू होता है. जीएसटी की छोटी गलतियों पर यह लागू नहीं होता है. GST Council की मंजूरी से यह नियम बनाए गए हैं.