नागरिकों की प्राइवेसी के लिए PC, टैबलेट के इंपोर्ट पर लगाया अंकुश, आयात के लिए लेनी होगी परमिशन
DGFT on Import Restriction: कंप्यूटर, लैपटॉप, पीसी और टैबलेट आदि के आयात पर भारत सरकार ने अंकुश लगाया है. डीजीएफटी के सूत्रों के मुताबिक नागरिकों की सुरक्षा और प्राइवेसी के लिए ये कदम उठाया है.
DGFT on Import Restriction: कंप्यूटर, लैपटॉप, पीसी और टैबलेट आदि के आयात पर भारत सरकार ने अंकुश लगा दिया है. डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरन ट्रेड (DGFT) ने इसका आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. डीजीएफटी के सूत्रों के मुताबिक भारत के नागरिकों की सुरक्षा और निजता की रक्षा के लिए जरूरी लगा इसलिए ये कदम उठाया है. इसके अलावा इंटरनेट जिस तरह बढ़ रहा है इसको लेकर सुरक्षित वातारण बनाना जरूरी है.
DGFT on Import Restriction: बैगेज रूल को छूट दी गई
डीजीएफटी के सूत्रों के मुताबिक आईटी कंपनियों और देश में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाने के लिए ये कारगर कदम है. वहीं, कई मशीनों, हार्डवेयर में सुरक्षा से संबंधित चिंताएं सामने आई थी. इसलिए ये कदम उठाया गया था. इस कदम के जरिए मानकों से नीचे आयात पर लगाम लगाना है. हालांकि, बैगेज रूल में इसके लिए छूट दी गई है यानी यात्रा के लिए लैपटॉप ले जा सकते हैं. इसके अलावा एक ही नया लैपटॉप ले कर आ सकते हैं.
DGFT on Import Restriction: इन सामान को लाने की होगी परमिशन
DGFT के सूत्रों के मुताबिक आज से पहले जिनके शिपमेंट, बिलिंग हो चुकी है वो आइटम लाए जा सकेंगे. लेटर ऑफ क्रेडिट के साथ सामान देश में 31 अगस्त तक ला सकते हैं, उसके बाद लाइसेन्स लेना अनिवार्य होगा. भविष्य के खतरों को ध्यान में रखते हुए ये जरूरी कदम है. सरकार लाइसेंस, विश्वसनीय सूत्र आदि के लिए जल्द ही गाइडलाइन्स जारी करेगी. लाइसेंस के लिए सरकार पोर्टल बना रही है. उस पर एप्लिकेशन दे सकते हैं. इसके लिए जरूरी और ज्यादा जानकारी मांगी जाएगी.
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DGFT on Import Restriction: घरेलू उत्पादन में आएगी तेजी
सूत्रों के मुताबिक सरकार को भरोसा है कि इस कदम से घरेलू उत्पादन में तेजी आएगी. आपको बता दें कि आयात अंकुश तत्काल प्रभाव से लागू है. किसी उत्पाद के आयात को अंकुश की श्रेणी में डालने का मतलब है कि उनके आयात के लिए लाइसेंस या सरकार की अनुमति अनिवार्य होगी. DGFT के नोटिफिकेशन के मुताबिक में कहा कि शोध एवं विकास, परीक्षण, बेंचमार्किंग, मूल्यांकन, मरम्मत तथा उत्पाद विकास के उद्देश्य से प्रति खेप अब 20 वस्तुओं तक आयात लाइसेंस की छूट रहेगी.