Direct Selling: उपभोक्ता मामलों के विभाग के तहत आने वाले सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन ऑथोरिटी (CCPA) ने कंज्यूमर प्रोटेक्शन (डायरेक्ट सेलिंग) नियम, 2021 का उल्लंघन करने पर 17 कंपनियों को नोटिस जारी किया है. इनमें से 13 कंपनियों के खिलाफ जांच चल रही है. 3 कपंनियों के जवाब का इंतजार है. उपभोक्ता अधिकारों की प्रतिबद्धता के तहत सीसीपीए ने डायरेक्ट सेलिंग (Direct Selling) गतिविधियों को विनियमित करने और मौजूदा कानूनों के कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने पर ध्यान केंद्रित किया है. इसी सिलसिले में प्राधिकरण सीधे  बिक्री करने वाली कंपनियों की वेबसाइटों की सावधानीपूर्वक जांच कर रहा है.

क्या होता है डायरेक्ट सेलिंग (Direct Selling?

COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

डायरेक्ट सेलिंग  का मतलब है- किसी ब्रैंड और उपभोक्ता के बीच किसी बिचौलिए या डिस्ट्रीब्यूटर के बिना बिक्री करना. यह एक तरह की B2C सेलिंग है. डायरेक्ट सेलिंग में उत्पाद निर्माता से सीधे बिक्री कंपनी के पास जाते हैं, जिसे वे सीधे ग्राहकों को बेचते हैं. यह एक बिजनेस मॉडल है, जिसमें कंपनी बिना किसी बिचौलिया के सीधे तौर पर अपने उत्पाद और सेवाओं की मार्केटिंग आमतौर पर व्यक्तिगत संपर्क, ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म या घरेलू प्रस्तुतियों के माध्यम से अपने ग्राहकों तक करती है. डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस पारदर्शी रूप से संचालित होते हैं. उपभोक्ताओं को गुमराह किए बिना वे अपने प्रतिनिधियों को गुणवत्तापूर्ण उत्पाद भेजते हैं और  जरूरत पड़ने पर उचित मुआवजा देते हैं.

ये भी पढ़ें- ₹15 से सस्ते इस शेयर पर रखें नजर, कंपनी को मिला Railway कॉन्ट्रैक्ट, सालभर में 60% रिटर्न

इन कंपनियों पर हुई कार्रवाई

सरकारी एजेंसी द्वारा जिन कंपनियों पर कार्रवाई की जा रही है उनमें विहान डायरेक्ट सेलिंग (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड (क्यूनेट ग्रुप, हांगकांग की एक सब-फ्रैंचाइजी), ट्रिपटेल्स प्राइवेट लिमिटेड, ओरिएन्स ग्लोबल मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड, जेनेसा वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड, ऑर्गोलाइफ सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, ओरिफ्लेम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और जंक्चर मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड शामिल है.

सीसीपीए (CCPA) ने बयान में कहा कि इस कार्रवाई का उद्देश्य डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में भ्रामक और शोषणकारी प्रथाओं को लेकर चिंताओं को दूर करना है. साथ ही उपभोक्ता हितों की सुरक्षा के लिए डिजाइन किए गए नियामक ढांचे का पालन सुनिश्चित करना है.

ये भी पढ़ें- NFO: इस फंड में ₹500 से शुरू करें निवेश, लॉन्ग-टर्म में बनेगी वेल्थ, जानिए पूरी डीटेल

सरकारी एजेंसी ने कहा कि कुछ धोखाधड़ी करने वाली कंपनियां अवैध पिरामिड या मनी सर्कुलेशन योजनाओं को बढ़ावा देने के लिए डायरेक्ट सेलिंग मॉडल का दुरुपयोग करती हैं.सीसीपीए के मुताबिक, ये कंपनियां अकसर दूसरों को भर्ती करने पर निर्भर होती हैं और लोगों को हाई कमीशन, विदेशी यात्राएं, अधिक रिटर्न और समृद्ध भविष्य जैसे अवास्तविक वादे करती हैं, जो उपभोक्ता विश्वास और मौजूदा कानूनों का उल्लंघन है. इससे उपभोक्ताओं को धोखाधड़ी वाले पिरामिड और मनी सर्कुलेशन वाली योजनाओं का सामना करना पड़ता है. 

डायरेक्ट सेलिंग पर रोक के लिए कानून

सीसीपीए ने डायरेक्ट सेलिंग (Direct Selling) गतिविधियों को विनियमित करने और कानूनी ढांचे का अनुपालन सुनिश्चित करने पर अपना ध्यान केंद्रित किया जा रहा है. सरकार ने डायरेक्ट सेलिंग (Direct Selling) कंपनियों को विनियमित करने और उपभोक्ता हितों की रक्षा के लिए एक व्यापक ढांचा स्थापित करते हुए उपभोक्ता संरक्षण (डायरेक्ट सेलिंग) नियम, 2021 को अधिसूचित किया था.

ये भी पढ़ें- PM Kisan: बिना किसी परेशानी खाते में आ जाएंगे 19वीं किस्त के ₹2000, बस कर लें ये छोटा सा काम

इन नियमों का उद्देश्य डायरेक्ट सेलिंग उद्योग के भीतर पारदर्शिता, जवाबदेही और नैतिक प्रथाओं को बढ़ावा देना है, जिससे उपभोक्ताओं को सही फैसला लेने के लिए सक्षम बनाया जा सके. उपभोक्ताओं को सलाह दी जाती है कि वे सतर्क रहें और डायरेक्ट सेलिंग (Direct Selling) से संबंधित किसी भी संदिग्ध अवैध गतिविधि या नियमों के उल्लंघन की सूचना संबंधित अधिकारियों को दें. इस उद्देश्य के लिए साथ मिलकर ही सब के लिए सुरक्षित और भरोसेमंद बाजार सुनिश्चित हो सकता है.