Income Tax Forms 15CA/15CB deadline extended: सरकार ने  इनकम टैक्‍स फॉर्म 15C और 15CB को अथराइज्‍ड डीलर्स के लिए सबमिट करने की डेडलाइन बढ़ा दी है. सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज (CBDT) ने यह फैसला किया है. इनकम टैक्स एक्ट, 1961 के मुताबिक, इन दोनों फॉर्म को इलेक्ट्रॉनिक तरीके से फाइल करना जरूरी है.  इनकम टैक्स के पोर्टल www.incometax.gov.in पर इनकम टैक्स फॉर्म 15CA/15CB की इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग में होने वाली दिक्कत को देखते हुए सीबीडीटी ने यह फैसला किया है. 

15 जुलाई नई डेडलाइन 

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वित्‍त मंत्रालय की ओर से जारी बयान के मुताबिक, सीबीडीटी ने अब इन फॉर्म को इले‍क्‍ट्रॉनिक तरीके से फाइल करने की डेडलाइन यानी समयसीमा बढ़ाकर 15 जुलाई, 2021 कर दी है. अब टैक्सपेयर्स दोनों फॉर्म मैनुअल फॉर्मेट में अथराइज्‍ड डीलर को 15 जुलाई, 2021 तक जमा कर सकते हैं. अथराइज्ड डीलर्स से दोनों फॉर्म 15 जुलाई, 2021 तक स्वीकार करने के लिए कहा गया है. सीबीडीटी ने कहा है कि डॉक्युमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर (DIN) जेनरेट करने के लिए दोनों फॉर्म को ई-फाइलिंग पोर्टल पर अपलोड करने की सुविधा बाद में दी जाएगी. 

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