Budget 2023: 21 नवंबर से होगी आपके हमारे बजट की तैयारी, जानें वित्त मंत्री की पहली मीटिंग किसके साथ?
Pre-Budget meetings: वित्त वर्ष 2023-24 का केंद्रीय बजट संसद में एक फरवरी, 2023 को पेश किया जाएगा. बता दें कि भारत का केंद्रीय बजट कई विभागों के आपसी विचार-विमर्श के बाद तैयार किया जाता है. इसमें वित्त मंत्रालय, नीति आयोग समेत सरकार के कई अन्य मंत्रालय भी शामिल होते हैं.
Budget Preparation: आपके-हमारे बजट की तैयारियों की शुरुआत जल्द होने जा रही है. इसके लिए मीटिंग का दौर 21 नवंबर से शुरू हो जाएगा. बैठक के इस दौर में कई अहम ग्रुप के साथ वित्त मंत्री (Finance Minister) की मुलाकात होगी. इसमें वित्त मंत्री अलग-अलग समूहों के साथ बजट से जुड़ी चर्चा करेंगी. इससे पहले अलग-अलग मंत्रालयों से बैठकों का पहला दौर खत्म हो चुका है.
इन ग्रुप के साथ होगी प्री-बजट मीटिंग
जारी शेड्यूल के मुताबिक प्री-बजट मीटिंग में पहली मुलाकात 21 नवंबर को होगा. इसमें इंफ्रा सेक्टर के स्टेक होल्डर्स और क्लाइमेट चेंज के समूहों के साथ मीटिंग होनी है. फिर 22 नवंबर को एग्रीकल्चर और एग्रो प्रोसेसिंग से जुड़े स्टेकहोल्डर के साथ बैठक होगी. इसी दिन फाइनेंशियल सेक्टर और कैपिटल मार्केट से जुड़े लोगों से मुलाकात होगी. इसके बाद 28 नवंबर को ट्रेड यूनियन, लेबर और इकोनॉमिस्ट ग्रुप मिलेंगे.
एक फरवरी को पेश होगा केंद्रीय बजट
वित्त वर्ष 2023-24 का केंद्रीय बजट (India Budget) संसद में एक फरवरी, 2023 को पेश किया जाएगा. बता दें कि भारत का केंद्रीय बजट कई विभागों के आपसी विचार-विमर्श के बाद तैयार किया जाता है. इसमें वित्त मंत्रालय, नीति आयोग समेत सरकार के कई अन्य मंत्रालय भी शामिल होते हैं. वित्त मंत्रालय खर्च के आधार पर गाइडलाइन जारी करता है और इस पर मंत्रालयों द्वारा अपनी ओर से फंड की मांग बताई जाती है.
कैपिटल गेन टैक्स में बदलाव संभव
एजेंसी के मुताबिक इस बार के बजट (Budget 2023) में इक्विटी शेयर, बॉन्ड और अचल संपत्ति पर लगने वाले कैपिटल गेन टैक्स में बदलाव किया जा सकता है. एजेंसी के साथ बातचीत में एक अधिकारी ने कहा कि कर की विभिन्न दरों और संपत्ति रखने की अवधि में अंतर को दूर करने के लिये यह कदम उठाये जाने की संभावना है. नतीजतन, अगले वित्त वर्ष के बजट में कैपिटल गेन टैक्स में बदलाव की संभावना है.
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LTCG पर 10% टैक्स लगता है
फिलहाल एक साल से अधिक समय तक शेयर रखने पर उस पर होने वाले दीर्घकालीन पूंजीगत लाभ (LTCG) पर 10 फीसदी कर लगता है. वहीं, बॉन्ड और अचल संपत्ति क्रमश: तीन साल और दो साल रखने की स्थिति में कैपिटल गेन पर टैक्स रेट 20 फीसदी है.