योगी सरकार किसानों को एग्री मशीन खरीद पर दे रही भारी सब्सिडी, बुकिंग शुरू, 23 अक्टूबर तक आवेदन का मौका
Subsidy News: एक किसान परिवार (पति या पत्नी में कोई एक) को एक वित्तीय वर्ष में योजना के तहत उपलब्ध कराए जाने वाली कृषि यंत्रों में से अधिकतम किन्हीं 2 यंत्रों के लिए ही सब्सिडी दी जाएगी.
Subsidy News: उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए अच्छी खबर है. योगी सरकार (Yogi Government) ने किसानों के कल्याण की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया है. अब किसानों को कृषि उपकरणों की खरीद पर सब्सिडी मिलेगी और इसके लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है. योगी सरकार कृषि यंत्रीकरण की समस्त योजनाओं के तहत कृषि यंत्र- कृषि रक्षा उपकरण, कस्टम हायरिंग सेंटर, हाईटेक हब फॉर कस्टम हायरिंग, थ्रेसिंग फ्लोर व स्मॉल गोदाम पर अनुदान प्राप्त करने का अवसर किसानों को उपलब्ध करा रही है.
कौन उठा सकता है फायदा
एक किसान परिवार (पति या पत्नी में कोई एक) को एक वित्तीय वर्ष में योजना के तहत उपलब्ध कराए जाने वाली कृषि यंत्रों में से अधिकतम किन्हीं 2 यंत्रों के लिए ही अनुदान देय होगा. दो कृषि यंत्रों के अतिरिक्त संबंधित को ट्रैक्टर माउंटेड स्पेयर के अतिरिक्त अन्य किसी यंत्र के लिए अनुदान देय नहीं होगा.
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कितनी मिलेगी सब्सिडी
समस्त कृषि यंत्रों पर कीमत का अधिकतम 50% और कस्टम हायरिंग सेंटर और हाईटेक हब फॉर कस्टम हायरिंग पर अधिकतम 40% और फार्म मशीनरी बैंक पर अधिकतम 80% अनुदान मिलेगा.
कस्टम हायरिंग सेंटर/हाईटेक हब फॉर कस्टम हायरिंग/फार्म मशीनरी बैंक के लाभार्थी को विभाग द्वारा निर्धारित दर पर किसानों को कृषि यंत्र उपलब्ध कराने का बॉन्ड भी भरकर देना होगा.
योजना के तहत कृषि यंत्रों के लिए किसान, सेल्फ हेल्प ग्रुप (SHGs), जो राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (SRLM) और कृषि विभाग से संबंधित हों और एफपीओ (FPO) लाभार्थी होंगे. थ्रेसिंग फ्लोर के लिए समूह लाभार्थी होंगे. स्मॉल गोदाम के लिए व्यक्तिगत किसान लाभार्थी होंगे.
कस्टम हायरिंग सेंटर/हाईटेक हब फॉर कस्टम हायरिंग/फार्म मशीनरी बैंक की स्थापना के लिए किसान उत्पादन संगठन (FPO) का इस विज्ञापन के प्रकाशन तिथि से कंपनी/सोरायटी एक्ट में कम से कम एक वर्ष पहले रजिस्टर्ड, विभाग के एफपीओ शक्ति पोर्टल पर रजिस्टर्ड और सक्रिय होना और सदस्य अंशधारकों की न्यूनतम संख्या 100 होना अनिवार्य है.
कैसे करें आवेदन
कृषि यांत्रीकरण की समस्त योजनाओं के तहत आवेदन www.agriculture.up.gov.in पर 'यंत्र पर अनुदान के लिए बुकिंग करें' लिंक पर क्लिक कर आवेदन करना होगा. कृषि यंत्रों के आवेदन के लिए बुकिंग किए जाने से पहले विभागीय पोर्टल पर पहले से उपलब्ध मोबाइल नंबर पर OTP पाने का विकल्प होगा. अगर पोर्टल पर उपलब्ध मोबाइल नंबर बंद होगा, तो लाभार्थी के नए मोबाइल नंबर पर OTP पाने के लिए आगे की प्रक्रिया को पूरा करने का विकल्प दिया जाएगा.
आवेदक द्वारा एक मोबाइल नंबर पर अपना या अपने परिवार (माता, पिता, भाई, बहन, पुत्र, पुत्री और पुत्रवधू) के मोबाइल नबर से ही आवेदन किया जा सकेगा. वेरिफिकेशन के समय इसकी पुष्टि भी की जाएगी 10,000 रुपये तक अनुदान वाले समस्त कृषि यंत्रों/कृषि रक्षा उपकरणों के लिए आवेदन कृषि विभाग के पोर्टल पर खुद बुकिंग कर सकेगा और कृषि यंत्र का बिल, बुकिंग की तारीख से 10 दिन के अंदर पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य होगा. निर्धारित अवधि में विभागीय पोर्टल पर बिल अपलोड नहीं किए जाने की दशा में बुकिंग खुद निरस्त हो जाएगी और निरस्त बुकिंग के सापेक्ष पोर्टल पर अवशेष लक्ष्य प्रदर्शित हो जाएगा. इसके आवेदन के लिए किसान 23 अक्टूबर तक बुकिंग कर सकेंगे.
ई-लॉटरी से होगा चयन
इच्छुक लाभार्थियों/किसानों द्वारा निर्धारित समयावधि में विभागीय पोर्टल पर लक्ष्य से अधिकआवेदन मिलने की दशा में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय कार्यकारी समिति के समक्ष विभागीय पोर्टल पर ई-लॉटरी के माध्यम से ब्लॉकवार लक्ष्यों के सापेक्ष लाभार्ती का चयन किया जाएगा. ई-लॉटरी के लिए स्थान, तारीख और समय की जानकारी आवेदनकों को संबंधित जनपदीय उप कृषि निदेशक द्वारा स्थानीय समाचार पत्रों और अन्य माध्यमों के द्वारा अनिवार्य रूप से दी जाएगी.
इतनी देनी होगी बुकिंग रकम
आवेदन के समय ही किसान को यंत्रवार निर्धारित बुकिंग रकम ऑनलाइन जमा करनी होगी. लक्ष्य अवशेष न रहने पर और ई-लॉटरी में चयनित न होने वाले संबंधित किसानों को बुकिंग रकम वापस कर दी जाएगी. 10,001 से 1,00,000 रुपये तक अनुदान के लिए कृषि यंत्रों के लिए बुकिंग रकम 2,500 रुपये होगी. 1,00,000 रुपये अधिक अनुदान के कृषि यंत्रों के लिए बुकिंग रकम 5,000 रुपये होगी.
निर्धारित मानक के यंत्रों को upyantratracking.in पोर्टल पर रजिस्टर्ड यंत्र निर्माताओ द्वारा पोर्टल पर अपलोड इनवेंट्री में से किसी से भी खरीद की आजादी होगी. निर्धारित समयावधि में यंत्र खरीद कर कृषि विभाग के पोर्टल www.agriculture.gov.in पर बिल अपलोड न करने की स्थिति में आवेदन स्वत: निरस्त हो जाएगा और बनाई गई प्रतीक्षा सूची में अगला आवेदक स्वत: चयनित हो जाएगा.