Wheat Export: सरकार ने भूटान (Bhutan) को मानवीय और खाद्य सुरक्षा (Food Security) के आधार पर 2023-24 के दौरान गेहूं कोटा आवंटित करने के लिए निर्यातकों से आवेदन आमंत्रित किए हैं. विदेश व्यापार महानिदेशालय (DGFT ) ने एक ट्रेड नोटिस में कहा कि भूटान से मिले अनुरोधों को देखते हुए मानवीय और खाद्य सुरक्षा के आधार पर गेहूं (Wheat), आटा (Atta) और मैदा (Maida) के निर्यात के लिए कोटा आवंटन की एक विस्तृत प्रक्रिया तय की गई है.

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इसमें कहा गया कि सरकार ने 2023-24 में भूटान को 14,184 टन गेहूं के निर्यात को मंजूरी दी है. इसके अलावा 5,326 टन आटा (गेहूं का) और 15,226 टन मैदा भी निर्यात किया जाएगा.

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निर्यात की न्यूनतम सीमा 100 टन

नोटिस के अनुसार, इसके तहत, कोटा आवंटन के लिए निर्यातकों से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं. इसके तहत भूटान को भूमि परिवहन के जरिए निर्यात की न्यूनतम सीमा 100 टन है. आवेदन की मंजूरी तभी दी जाएगी, जब निर्यातक न्यूनतम सीमा से अधिक मात्रा के लिए आवेदन करेगा.

तेल रहित चावल की भूसी के निर्यात पर बैन

डीजीएफटी ने एक अलग अधिसूचना में कहा कि उसने इस साल 30 नवंबर तक तेल रहित चावल की भूसी (De-oiled rice bran) के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है. तेल रहित चावल की भूसी का पशु आहार उद्योग में इस्तेमाल किया जाता है और भारत इसका प्रमुख निर्यातक है.

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