किसानों के लिए जरूरी सूचना! ओलावृष्टि से फसल के नुकसान की होगी भरपाई, 10 अप्रैल से ऑनलाइन करें अप्लाई, जानें सबकुछ
कृषि इनपुट अनुदान सभी रजिस्टर्ड रैयत और गैर रैयत किसान को मिलेगा. आवेदन के समय आवेदक किसान को अपने परिवार का विवरण आधार वेरिफिकेशन के साथ देना अनिवार्य होगा.
बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि की मार झेल रहे किसानों भाइयों के लिए जरूरी सूचना है. आंधी-बारिश और ओलावृष्टि के चलते बिहार के छह जिलों के 20 प्रखंडों की 299 पंचायतों में रबी फसलों (Rabi Crops) का ज्यादा नुकसान हुआ है. प्रभावित किसान 10 अप्रैल से कृषि इनपुट अनुदान योजना के तहत आवेदन कर सकते हैं. बता दें कि राज्य के कई इलाकों में 17 से 21 मार्च के बीच ओलावृष्टि के चलते रबी फसलों को नुकसान हुआ था. छह जिलों में गया, रोहतास, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर और मुजफ्फरपुर में 33 फीसदी से अधिक फसल की क्षति हुई थी. इन जिलों के प्रभावित किसान (Farmers) कृषि इनपुट अनुदान के लिए ऑनलाइन आवदेन कर सकते हैं.
किन किसानों को मिलेगा अनुदान
कृषि इनपुट अनुदान का फायदा सभी रजिस्टर्ड रैयत और गैर रैयत किसानों को मिलेगा. आवेदन के समय आवेदक किसान को अपने परिवार का विवरण आधार वेरिफिकेशन के साथ देना अनिवार्य होगा. कृषि विभाग की वेबसाइट पर दिए गए लिंक पर आवेदन करना होगा. प्रखंडों और पंचायतों की सूची डीबीटी पोर्टल पर उपलब्ध है. इस योजना के तहत रैयत किसान/किसान परिवार के लिए अपडेटेड अथवा वर्ष 2021-22 का LPC/लगान रसीद और गैर-रैयत किसान परिवार के लिए स्वघोषित प्रमाण पत्र, जो वार्ड सदस्य और कृषि समन्वयक के द्वारा प्रणामित हो, मान्य होगा.
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अधिक जानकारी के लिए किसान कॉल सेंटर के टोल फ्री नंबर 18001801551 पर या संबंधित जिला कृषि पदाधिकारी से संपर्क कर सकते हैं. आवेदन करने की तारीख 10 अप्रैल से 20 अप्रैल तक है. यह योजना सिर्फ किसान/किसान परिवार के लिए मान्य है. किसान परिवार का अर्थ है- पति+पत्नी+अवयस्क बच्चे. आवेदन के समय आवेदक किसान को अपने परिवार का विवरण आधार वेरिफिकेश के साथ देना अनिवार्य होगा. परिवार का विवरण देने में अनियमिता पाए जाने पर आवेदन रद्द कर दिया जाएगा.
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