Agri Business Idea: अगर आप गांव में रहकर बिजनेस करना चाहते हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है. बिहार सरकार (Bihar Government) राज्य के किसानों और बिजनेस करने वालों को कारोबार करने का सुनहरा मौका दे रही है. राज्य सरकार आवेदकों को कस्टम हायरिंग सेंटर, स्पेशल कस्टम हायरिंग सेंटर और चयनित गांव में कृषि यंत्र बैंक स्थापित करने के लिए अनुदार दे रही है. अगर आपका भी खेती-बाड़ी से जुड़ा बिजनेस करने का प्लान है तो यह आपके सिलए सुनहरा अवसर है.

किसानों को एग्री मशीन खरीद पर ₹82.25 करोड़ दिया जाएगा अनुदान

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कृषि विभाग, बिहार सरकार द्वारा वित्त वर्ष 2024-25 में कृषि यांत्रिकीकरण योजना के तहत 82.25 करोड़ रुपये की लागत से किासनों को कृषि यंत्रों पर अनुदान दिया जाना है. केंद्र प्रायोजित सब मिशन ऑन एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन योजना (SMAM) 2024-25 के तहत कुल 104 करोड़ 16 लाख 67 हजार रुपये की लागत से कृषि यंत्रों की खरीद और कस्टम हायरिंग सेंटर, कृषि यंत्र बैंक और स्पेशल कस्टम हायरिंग सेंटर की स्थानपना के लिए अनुदान दिया जाना है. कृषि यांत्रिकीकरण राज्य योजना (2024-25) में कुल 75 प्रकार के कृषि यंत्रों पर अनुदान देय है जिसमें खेत की जुताई, बुआई, निकाई-गुड़ाई, सिंचाई, कटाई, दौनी इत्यादि और उद्यान से संबंधित कृषि यंत्र शामिल हैं.

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यहां करें आवेदन

अनुदानित दर पर कृषि यंत्र खरीद करने के लिए इच्छुक किसानों और कस्टम हायरिंग सेंटर (FIG)/ नाबार्ड / राष्ट्रीयकृत बैंक से संबद्ध किसान क्लब, फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन (FPO), सेल्फ हेल्प ग्रुप (SGHs) और पैक्स (जिसे सहकारिता विभाग से कृषि यंत्र बैंक/ कस्टम हायरिंग सेंटर के लिए चयन/ अनुदान नहीं दिया गया हो, अपनी सुविधानुसार कहीं से भी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. ऑनलाइन आवेदन के लिए कृषि विभाग की वेबसाइट www.farmech.bih.nic.in पर 5 अप्रैल 2024 को 2 बजे दोपहर से प्राप्त किए जाएंगे. राज्य के किसान अपनी सुविधानुसार कहीं से भी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. आवेदन की अंतिम तारीख 5 मई 2024 है.

कृषि यंत्र पर 80% तक अनुदान

राज्य योजना के तहत फसल अवशेष प्रबंधन से संबंधित कृषि यंत्रों जैसे- हैप्पी सीडर, सुपर सीडर, स्ट्रॉ बेलर, स्ट्रॉ मैनेजमेंट सिस्मट आदि पर अनुदान के लिए योजना के तहत 2000 लाख रुपये खर्च किया जाएगा. इस योजना के तहत जिलों के लिए कर्णावित राशि का कम से कम 18% अत्यंत पिछड़ा वर्ग (EBC) के किसानों को अनुसूचित जाति/ जनजाति के समतुल्य अनुदान का फायदा दिये जाने पर खर्च किया जाएगा. 

बिहार राज्य के कृषि यंत्र निर्माताओं द्वारा निर्मित लिस्टेड कृषि यंत्रों पर अनुदान दर फीसदी और अनुदान दर के अधिकतम सीमा ने 10% बढ़ोतरी कर किसानों को अनुदान का फायदा दिया जाएगा. लेकिन किसी परिस्थित में अनुदान दर यंत्र की कीमत के 80% से अधिक नहीं होगा.

सब मिशन ऑन एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन योजना (SMAM) 2024-25 में कुल- 10 प्रकार कृषि यंत्रों जैसे स्ट्रॉ रीपर, पम्पसेट, रीपर-कम-बाईंडर (3,4व्हील/TD), थ्रेसर, मल्टीक्रॉप थ्रेसल, पैडी थ्रेसर, रोटावेटर और पावर वीडर पर अनुदान के लिए 70 करोड़ 61 लाख 30 हजार रुपये खर्च किया जाना है.

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सब मिशन ऑन एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन योजना (SMAM) 2024-25 में राज्य के सभी जिलों में 267 कस्टम हायरिंग सेंटर (10 लाख रुपये के प्रोजेक्ट कॉस्ट पर 40% अधिकतम 4 लीख रुपये अनुदान) स्थापित किया जाएगा, जिसके लिए कुल 10 करोड़ 68 लाख रुपये खर्च किया जाना है.

सब मिशन ऑन एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन योजना (SMAM) 2024-25 में राज्य के चयनित ग्रामों में 101 कृषि यंत्र बैंक (10 लाख रुपये के प्रोजेक्ट कॉस्ट पर 80% अधिकतम 8 लीख रुपये अनुदान) स्थापित किया जाएगा, जिसके लिए कुल 80 करोड़ 8 हजार रुपये खर्च किया जाना है.

सब मिशन ऑन एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन योजना (SMAM) 2024-25 में पटना और मगध प्रमंडल के 9 जिलों- पटना, भोजपुर, कैमूर, बक्सर, नालंदा, रोहतास, नवादा, औरंगाबाद और गया में फसल अवशेष प्रबंधन के लिए 115 स्पेशल कस्टम हायरिंग सेंटर स्थापित किए जाने के लिए 80% अधिकतम 12 लाख रुपये अनुदान दिया जाएगा.

इस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना जरूरी

कृषि यांत्रिकीकरण सॉफ्टवेयर OFMAS पर आवेदन करने से पहले कृषि विभाग, बिहार के DBT Portal पर Registration करना जरूरी ही. बिना रजिस्ट्रेशन नंबर के OFMAS में आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा. OFMAS Portal पर लिस्टेड विक्रेता से ही सूचीबद्ध यंत्र खरीद करने पर किसानों के लिए अनुदान का प्रावधान किया गया है.

इस वित्त वर्ष में कृषि यांत्रिकीकरण Software के नए व्रजन को लागू किया गया है. इसलिए वित्त वर्ष 2023-24 में वैसे किसान, जिना Online Permit जारी नहीं हो सका था, उन्हें वित्त वर्ष 2024-25 में OFMAS पर दोबारा ऑनलाइन आवेदन करना होगा.

वर्तमान वित्त वर्ष में अनुदानित दर पर कृषि यंत्रों की खरीद करने के लिए किसानों से प्राप्त योग्य आवेदनों में से ऑनलाइन लॉटरी के माध्यम से आवेदक का चयन कर लॉटरी की तारीख को ही परमिट जारी किया जाएगा जिसकी वैलिडिटी 21 दिनों की होगी. योजना के तहत सभी प्रकार के कृषि यंत्रों के लिए किसान, यंत्र की कीमत से अनुदान की राशि घटाकर शेष राशि का भुगतान करके संबंधित विक्रेता से यंत्र खरीद कर सकेंगे और अनुदान की राशि संबंधित कृषि यंत्र निर्माता के खाते में ट्रांसफर की जाएगी.

ऑनलाइन आवेदन के संबंध में विशेष जानकारी के लिए अपने प्रखंड कृषि पदाधिकारी/ सहायक निदेशक (कृषि अभियंत्रण)/ जिला कृषि पदाधिकारी से संपर्क किया जा सकता है.