मार्केट रेगुलेटर सेबी (SEBI) ने वित्त वर्ष 2021-22 में सिक्योटीज नियमों के उल्लंघन से संबंधित 107 मामलों को समाधान प्रक्रिया के जरिये सुलझाकर चार्ज के रूप में 59 करोड़ रुपये जुटाए. भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (SEBI) ने अपनी सालाना रिपोर्ट में यह जानकारी दी है.

FY22 में 107 मामले समाधान प्रक्रिया के लिए भेजे

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प्राप्त जानकारी के मुताबिक समाधान प्रक्रिया के लिए सेबी ने वित्त वर्ष 2021-22 में कुल 107 मामले भेजे. इन मामलों के निपटारे के एवज में कुल 59 करोड़ रुपये की राशि इकट्ठा हुई. समाधान प्रणाली के तहत सेबी के निर्धारित नियमों का उल्लंघन करने के आरोप का सामना कर रही कंपनी अपनी गलती को स्वीकार किए बगैर ही समाधान शुल्क देकर मामले को खत्म कर सकती है.

पिछले साल 68 करोड़ रुपए से ज्यादा जुटाए थे

FY21 में सेबी ने 216 मामलों का निपटारा समाधान प्रक्रिया के जरिये किया था. इससे चार्ज के रूप में 68.23 करोड़ रुपये जुटाए थे. सेबी की सालाना रिपोर्ट के मुताबिक FY22 में समाधान प्रक्रिया के जरिये निपटाए गए मामलों में वैकल्पिक निवेश कोष (AIF), म्यूचुअल फंड मानकों एवं इनसाइड ट्रेडिंग नियमों के उल्लंघन से संबंधित मामले शामिल थे.

 

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पिछले वित्त वर्ष में सेबी को समाधान प्रक्रिया के तहत मामला खत्म करने के कुल 345 आवेदन मिले थे. इनमें से 107 आवेदनों पर फैसला हो गया.