नॉन-बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी रेलिगेयर एंटरप्राइजेज के ओपन ऑफर में अड़ंगा लगाने के मामले में मार्केट रेगुलेटर सेबी (Sebi) का ऑर्डर आया है. सेबी ने रेलिगेयर इंटरप्राइजेस (REL) को निर्देश दिया कि वे बर्मन फैमिल द्वारा लाए जा रहे ओपन ऑफर के लिए जरूरी मंजूरी की खातिर 12 जुलाई से पहले आवेदन करे. बता दें, बर्मन ग्रुप ने आरोप लगाया था कि रेलिगेयर बोर्ड और उसकी चेयरपर्सन रश्मि सलूजा ओपन ऑफर को रोक रहे हैं, जबकि सलूजा ने शिकायत की थी कि बर्मन परिवार अधिग्रहण के लिए ‘उपयुक्त और उचित’ (fit and proper)  नहीं है

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सेबी के आदेश के बाद रेलिगेयर एंटरप्राइजेज को RBI, IRDAI के पास 12 जुलाई तक अर्जी लगानी होगी. साथ ही ओपन ऑफर की जानकारी देते हुए RBI , IRDAI से जरूरी मंजूरी लेनी होगी. कंपनी और बोर्ड को टेकओवर के नियमों के तहत ओपन ऑफर लाने में मदद करना होगा. इसके अलावा, रश्मि सलूजा सहित 6 अन्य को नोटिस देकर पूछा गया है कि क्यों न उन पर पाबंदी लगाई जाए. 

सेबी के आदेश के बाद रेलिगेयर के प्रवक्ता का कहना है, सेबी की एडवाइजरी के मुताबिक, कंपनी RBI सहित संबंधित नियामकों को ओपन ऑफर के लिए अधिग्रहण करने वालों की उपयुक्त और उचित (fit and proper) स्टेटस के लिए आवेदन करेगी. 

पिछले साल बर्मन ग्रुप लाया था ओपन ऑफर 

सितंबर 2023 में बर्मन ग्रुप (डाबर ग्रुप) ने रेलिगेयर में अतिरिक्त 5.7 फीसदी हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया था. इस खरीद के बाद उनकी हिस्सेदारी 26 फीसदी की लिमिट से ज्यादा हो गई. इसके बाद बर्मन ग्रुप ने ओपन ऑफर लाने का एलान किया था. हालांकि, REL ने SEBI को लिखा कि अधिग्रहणकर्ता (acquirers) ‘फिट और उचित यानी fit and proper’ नहीं हैं और बोर्ड ने ओपन ऑफर के लिए अप्लाई नहीं किया.