Religare एंटरप्राइजेज और रेलीगेयर फिनवेस्ट ने सेबी के साथ सेटल किया केस, चुकाए 10.5 करोड़ रुपए
Religare Enterprises & Religare Finvest: कंपनी के खिलाफ फाइनेंशियल धोखाधड़ी वाले सौदे और लिस्टिंग नियमों के उल्लंघन करने का आरोप था. जिसके बाद दोनों कंपनियों ने सेबी को भुगतान का राशि चुका दी है.
Religare Enterprises & Religare Finvest: रेलीगेयर एंटरप्राइजेज और रेलीगेयर फिनवेस्ट ने सेबी यानी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के साथ एक केस सेटल कर लिया है. कंपनी ने सेबी को कुछ राशि चुकाकर ये केस सेटल किया है. दोनों ही कंपनियों ने कुल मिलाकर सेबी को 10.5 करोड़ रुपए चुकाए हैं. कंपनी के खिलाफ फाइनेंशियल धोखाधड़ी वाले सौदे और लिस्टिंग नियमों के उल्लंघन करने का आरोप था. सेटलमेंट फीस के तौर पर दोनों कंपनियों ने सेबी (SEBI) को 10.5 करोड़ रुपए चुकाए हैं. इसमें रेलीगेयर एंटरप्राइजेज ने 5.42 करोड़ रुपए चुकाकर केस को सेटल किया है तो वहीं रेलीगेयर फिनवेस्ट ने 5.08 करोड़ रुपए चुकाकर केस को सेटल किया है.
SEBI ने दी जानकारी
सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (SEBI) ने एक ऑर्डर नोटिफिकेशन के जरिए ये जानकारी दी. सेबी ने ये ऑर्डर तब जारी किया, जब दोनों कंपनियों ने लिस्टिंग नियमों के उल्लंघन के आरोप में सेबी को सेटलमेंट की राशि चुकाई. सेबी ने आगे जानकारी दी कि कंपनियों ने अपने ऊपर लगे आरोप को खत्म करने के लिए सेटलमेंट राशि जमा कर दी है, इसलिए उनके खिलाफ एक्शन नहीं लिया जाएगा.
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सेबी को मिली थी शिकायत
बता दें कि रेलीगेयर एंटरप्राइजेज और रेलीगेयर फिनवेस्ट के खिलाफ सेबी को शिकायत मिली थी. सेबी को शिकायत मिली थी कि इन दोनों कंपनियों पर धोखाधड़ी वाले सौदे और लिस्टिंग नियमों के उल्लंघन का आरोप लगा है. इसके बाद सेबी ने जांच करनी शुरू की. जांच में पता चला कि रेलीगेयर एंटरप्राइजेज और रेलीगेयर फिनवेस्ट ने वित्तीय धोखाधड़ी की है.
इसके बाद सेबी ने दोनों कंपनियों के खिलाफ जांच बैठाई और नवंबर 2020 में दोनों कंपनियों के खिला कारण बताओ नोटिस जारी किया था. हालांकि इसके बाद सेबी की कमेटी ने सेटलमेंट की राशि का भुगतान करने पर केस खत्म करने का फैसला किया था.