JM Financial पर RBI का बड़ा एक्शन, शेयर, डिबेंचर्स के बदले लोन देने पर लगाई रोक, जानिए पूरा मामला
केंद्रीय बैंक ने जेएम फाइनेंशियल पर शेयर (Share), डिबेंचर्स (Debentures) के बदले लोन देने पर रोक लगा दी है.
RBI: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने इन्वेस्टमेंट कंपनी जेएम फाइनेंशियल (JM Financial) पर बड़ी कार्रवाई की है. केंद्रीय बैंक ने जेएम फाइनेंशियल पर शेयर (Share), डिबेंचर्स (Debentures) के बदले लोन देने पर रोक लगा दी है. आरबीआई (RBI) ने तत्काल प्रभाव से रोक लगाई है. साथ ही आरबीआई ने आईपीओ (IPO) के बदले में भी लोन देने पर रोक लगाई.
RBI ने क्यों की बड़ी कार्रवाई?
आरबीआई (RBI) ने एक बयान में कहा, बड़ी खामियों के चलते उसने जेएम फाइनेंशियल पर प्रतिबंध लगाया है. IPO फाइनेंसिंग, NCD सब्सक्रिप्शन में खामियां पाई गई हैं, जिसके चलते जेएम फाइनेंशियल (JM Financial) पर कड़ी कार्रवाई की गई है. कंपनी अब IPO और डिबेंचर्स सब्सक्रिप्शन के लिए भी कोई फाइनेंसिंग नहीं कर पाएगी. हालांकि केंद्रीय बैंक ने एक बयान में कहा कि जेएम फाइनेंशियल कलेक्शन और वसूली प्रक्रिया के जरिये अपने मौजूदा लोन खातों से जुड़ी गतिविधियां बरकरार रख सकती है.
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IPO ओवरसब्सक्रिप्शन कराने पर कार्रवाई?
आरबीआई ने कहा कि आईपीओ फंडिंग के साथ नॉन-कंवर्टिवल डिबेंचर (NCD) की खरीद के लिए कंपनी द्वारा अप्रूव्ड लोन में कुछ गंभीर खामियां देखे जाने के बाद यह कदम उठाना जरूरी हो गया था. आरबीआई ने भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) द्वारा साझा की गई जानकारी के आधार पर कंपनी के बहीखातों की सीमित समीक्षा की थी. रिजर्व बैंक ने कहा कि जेएम फाइनेंशियल का एक विशेष ऑडिट पूरा होने और खामियां दूर करने से संबंधित कदमों पर संतुष्टि होने के बाद इन व्यावसायिक प्रतिबंधों की समीक्षा की जाएगी.
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