Paytm के निवेशकों के लिए बड़ी खबर, कंपनी ने दी ये अहम जानकारी
एक्सचेंज फाइलिंग में कहा गया है कि केंद्रीय बैंक ने पीपीएसएल को पेमेंट एग्रीगेटर के रूप में अपना बिजनेस जारी रखने की मंजूरी दी है, जबकि यह एफडीआई नियमों के अनुसार ओसीएल से PPSL में पिछले निवेश के लिए सरकार की मंजूरी का इंतजार कर रहा है.
(File Image)
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पेटीएम पेमेंट सर्विसेज लिमिटेड (PPSL) को पेटीएम एग्रीगेटर (PA) लाइसेंस के लिए आवेदन को फिर से जमा करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) से एक्सटेंशन मिला है. PPSL की पैरेंट कंपनी वन97 कम्युनिकेशंस ने (OCL) ने 26 मार्च को एक नियामक फाइलिंग में यह जानकारी दी है. एक्सचेंज फाइलिंग में कहा गया है कि केंद्रीय बैंक ने पीपीएसएल को पेमेंट एग्रीगेटर के रूप में अपना बिजनेस जारी रखने की मंजूरी दी है, जबकि यह एफडीआई नियमों के अनुसार ओसीएल से PPSL में पिछले निवेश के लिए सरकार की मंजूरी का इंतजार कर रहा है.
15 दिन में जमा करना होगा आवेदन
वन97 कम्युनिकेशंस ने स्टॉक एक्सचेंजों को बताया कि आरबीआई के पत्र के मुताबिक, भारत सरकार से मंजूरी मिलने पर पीपीएसएल के पास पेमेंट एग्रीगेटर आवेदन जमा करने के लिए 15 दिन का समय होगा. हालांकि, अगर भारत सरकार द्वारा प्रतिकूल फैसला लिया जाता है, तो उसे तुरंत आरबीआई को सूचित किया जाएगा. इस प्रक्रिया के दौरान, PPSL किसी नए मर्चेंट्स को शामिल किए बिना मौजूदा भागीदारों के लिए अपने ऑनलाइन पेमेंट एग्रीगेशन बिजनेस के साथ जारी रख सकता है.
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कहा गया है कि इसका PPSL के बिजेस और रेवेन्यू पर कोई भौतिक प्रभाव नहीं होगा. कंपनी ने दावा किया कि RBI से कम्युनिकेशन केवल नए ऑनलाइन मर्चेंट्स के ऑनबोर्डिंग के लिए लागू है और हम अपने मौजूदा ऑनलाइन मर्चेंट्स को पेमेंट सर्विसेज प्रदान करना जारी रख सकते हैं.
इसके अलावा, ऑफलाइन बिजनेस के लिए, वन97 कम्युनिकेशंस नए मर्चेंट्स को ऑनबोर्ड करना जारी रख सकता है और उन्हें ऑल-इन-वन क्यूआर, soundbox, कार्ड मशीन आदि सहित पेमेंट सर्विसेज की पेशकश कर सकता है.
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विशेष रूप से, RBI ने अनिवार्य किया था कि मार्च 2020 में जारी दिशानिर्देशों के नए सेट के तहत सभी पीए उसके द्वारा अधिकृत होंगे. इसके लिए, नियामक ने नॉन-बैंक कंपनियों को 30 जून, 2021 तक प्राधिकरण के लिए आवेदन करने का निर्देश दिया था, जो पीए सर्विसेज की पेशकश कर रहे थे. बाद में इसे बढ़ाकर 30 सितंबर, 2021 कर दिया गया.
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08:28 PM IST