Power Grid Share Price: बीएसई (BSE) और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) ने जून तिमाही में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में एक महिला सहित जरूरी संख्या में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं होने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र की पावर ग्रिड कॉरपोरेशन (Power Grid Corporation) पर जुर्माना लगाया है. दोनों शेयर बाजारों ने 5.36 लाख-5.36 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है.

इस वजह से लगा जुर्माना

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बीएसई (BSE) को दी जानकारी के अनुसार, कंपनी को प्रावधान का अनुपालन न करने के संबंध में 21 अगस्त, 2023 को नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया (NSE)) और बीएसई से नोटिस मिला है, जरूरी संख्या में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर (एक महिला इंडिपेंडेंट डायरेक्टर सहित) नहीं होने के कारण 30 जून 2023 को समाप्त तिमाही के दौरान कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने ऐसे गैर-अनुपालन के लिए एनएसई और बीएसई द्वारा अलग-अलग 5,36,900 रुपये का जुर्माना लगाया गया है.

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नोटिस के जवाब में, कंपनी ने 22 अगस्त, 2023 को भेजे गए पत्र में एनएसई और बीएसई से सेबी (SEBI) विनियमन का अनुपालन न करने के संबंध में छूट देने का अनुरोध किया है. 

कंपनी ने कहा, एक सरकारी कंपनी होने के कारण पावर ग्रिड कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(45) के तहत फंक्शनल/ऑफिशियल पार्ट-टाइम डायरेक्टर्स/नॉन-ऑफिशियल पार्ट-टाइम डायरेक्टर्स (इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स) को नियुक्त करने की ताकत भारत के राष्ट्रपति के पास है.

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इसमें बताया गया कि 30 जून 2023 को समाप्त तिमाही के लिए विनियमन का अनुपालन न करना कंपनी की ओर से कोई चूक नहीं थी.  

इसमें कहा गया है कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर (एक महिला इंडिपेंडेंट डायरेक्टर सहित) के रिक्त पदों को भरने के लिए मामले को नियमित रूप से प्रशासनिक मंत्रालय यानी बिजली मंत्रालय (Ministry of Power) के साथ उठाया गया है.

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