सॉफ्ट ड्रिंक बनाने वाली कंपनी रसना के खिलाफ दिवालियापन की अर्जी मंजूर, 71 लाख का है मामला
NCLT अहमदाबाद ने सॉफ्ट ड्रिंक बनाने वाली कंपनी रसना के खिलाफ दिवालियापन की प्रक्रिया शुरू करने की अर्जी को मंजूरी दे दी है. भारत रोड कैरियर की तरफ से इस प्रोसेस को इनीशिएट किया गया है.
NCLT यानी नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल ने सॉफ्ट ड्रिंक बनाने वाली कंपनी रसना के खिलाफ इन्सॉल्वेंसी की अर्जी मंजूर कर ली है. यह मामाल 71 लाख रुपए के माल ढुलाई ना चुकाने से संबंधित है. भाड़ा नहीं चुकाने पर भारत रोड कैरियर (Bharat Road Carrier) नाम की कंपनी ने दिवालियापन की अर्जी लगाई थी.
रविंद्र गोयल को रिजॉल्यूशन प्रफेशनल नियुक्त किया गया
रविंद्र गोयल को NCLT अहमदाबाद ने अंतरिम रिजॉल्यूशन प्रोफेशनल नियुक्त किया है. रसना का मैनेजमेंट इन्सॉल्वेंसी के आदेश को NCLAT में चुनौती देगा. इस संबंध में मैनेजमेंट ने जी बिजनेस से बात की.
2019 में अर्जी लगाई गई थी
भारत रोड कैरियर ने साल 2019 में रसना के खिलाफ दिवालियापन शुरू करने को लेकर अर्जी दी थी. लॉजिस्टिक फर्म का कहना है कि ब्रेवरेज कंपनी पर उसका 71.3 लाख रुपए बकाया है.
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