शेयर बाजार से डीलिस्ट हो जाएगी ये बड़ी कंपनी, NCLT ने दी मंजूरी; Stock 8% गिरा
NCLT ने मौखिक आदेश में ICICI Securities के शेयरों की बाजार से हटाने की व्यवस्था योजना को मंजूरी दे दी. व्यवस्था के तहत ICICI Bank के शेयरधारकों को उनके प्रत्येक 100 शेयर के बदले ICICI Securities के 67 शेयर मिलेंगे.
ICICI Securities: राष्ट्रीय कंपनी विधि प्राधिकरण (एनसीएलटी) की मुंबई पीठ ने ICICI Securities के शेयर बाजारों से हटने के आवेदन को बुधवार को मंजूरी दे दी और अल्पांश शेयरधारकों की आपत्तियों को भी खारिज कर दिया. NCLT ने मौखिक आदेश में ICICI Securities के शेयरों की बाजार से हटाने की व्यवस्था योजना को मंजूरी दे दी. व्यवस्था के तहत ICICI Bank के शेयरधारकों को उनके प्रत्येक 100 शेयर के बदले ICICI Securities के 67 शेयर मिलेंगे. आज ICICI Securities का स्टॉक करीब 8% गिरकर 784 रुपये के भाव पर बंद हुआ है.
NCLT ने याचिकाएं खारिज कीं
अदालत ने अल्पांश शेयरधारकों क्वांटम म्यूचुअल फंड और मनु ऋषि गुप्ता की आपत्तियों को भी खारिज कर दिया. क्वांटम म्यूचुअल फंड के पास 0.08 प्रतिशत शेयर और मनु ऋषि गुप्ता के पास 0.002 प्रतिशत शेयर हैं. इन्होंने आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज की इस योजना का विरोध किया था. इस योजना को आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज के 93.8 प्रतिशत शेयरधारकों की मंजूरी पहले ही मिल चुकी है.
शेयर बाजारों से हटने के बाद आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज, बैंक की पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी कंपनी बन जाएगी. यह आईसीआईसीआई बैंक द्वारा प्रवर्तित है.
कंपनी ने SEBI के साथ किया सेटलमेंट
इस बीच, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज ने बुधवार को बताया कि उसने 69.82 लाख रुपये का भुगतान कर नियामक मानदंडों के कथित उल्लंघन से संबंधित मामले को सेबी के साथ सुलझा लिया है. आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज ने शेयर बाजार को दी सूचना में बताया, कंपनी की मर्चेंट बैंकिंग गतिविधियों की पुस्तकों तथा रिकॉर्ड के निरीक्षण के संबंध में भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) को एक निपटान आवेदन प्रस्तुत किया. ये टिप्पणियां मुख्य रूप से एक मर्चेंट बैंकर के रूप में कंपनी द्वारा अपनाई जाने वाली उचित परिश्रम प्रक्रिया से संबंधित थीं.
कंपनी सूचना के अनुसार, उसने सेबी के कारण बताओ नोटिस से उत्पन्न किसी भी लंबी कार्यवाही से बचने के लिए उपर्युक्त मामले के संबंध में निपटान विनियमों के तहत निपटान के लिए आवेदन प्रस्तुत किया. भुगतान के बाद सेबी द्वारा पारित 20 अगस्त 2024 का निपटान आदेश कंपनी को उसी दिन मिल गया.