E-Commerce कंपनियां लॉकडाउन में ये सामान नहीं बेच सकेंगी, सरकार ने जारी किए निर्देश
केंद्र सरकार ने 20 अप्रैल से कुछ उद्योगों और कारोबार को कुछ राहत देने का ऐलान किया है. लेकिन एक दिन पहले गृह मंत्रालय (Home Ministry) ने लॉकडाउन से जुड़े अपने दिशा-निर्देशों में रविवार को संशोधन किया है. गृह मंत्रालय की ओर से स्पष्ट किया गया है कि लॉकडाउन के दौरान E-Commerce कंपनियां गैर आवश्यक वस्तुएं (Non-essential goods) की बिक्री नहीं कर पाएंगी.
केंद्र सरकार ने 20 अप्रैल से कुछ उद्योगों और कारोबार को कुछ राहत देने का ऐलान किया है. लेकिन एक दिन पहले गृह मंत्रालय (Home Ministry) ने लॉकडाउन से जुड़े अपने दिशा-निर्देशों में रविवार को संशोधन किया है. गृह मंत्रालय की ओर से स्पष्ट किया गया है कि लॉकडाउन के दौरान E-Commerce कंपनियां गैर आवश्यक वस्तुएं (Non-essential goods) की बिक्री नहीं कर पाएंगी.
डिलीवरी के लिए लेनी होगी मंजूरी
गौरतलब है कि गृह मंत्रालय के इस फैसले का असर Flipkart, Amazon जैसी E-Commerce कंपनियों पर पड़ेगा. गृह मंत्रालय की ओर से पहले जारी दिशा-निर्देशों में कहा गया था कि E-Commerce कंपनियां 20 अप्रैल से पूरी क्षमता के साथ परिचालन कर सकती हैं. इस संबंध में E-Commerce कंपनियों को डिलिवरी से जुड़े वाहनों की आवाजाही के लिए जरूरी मंजूरी लेने को कहा गया था. गौरतलब है कि कई व्यापारियों के संगठन की ओर से सरकार से मांग की गई थी कि लॉकडाउन के बीच E-Commerce कंपनियों को गैर जरूरी वस्तुओं की बिक्री के लिए अनुमति न दी जाए.
लॉकडाउन में इन्हें मिलेगी रियायत
- आवश्यक सामानों और दवाईयों का उत्पादन जारी रहेगा
- SEZ में औद्योगिक उत्पादन जारी रहेगा
- कुछ शर्तों के साथ ट्रकों को आवाजाही की इजाजत दी गई है.
- ग्रामीण इलाकों में औद्योगिक गतिविधियां जारी रहेंगी.
- केबल टीवी, डीटीएच, टेलिफोन समेत आवश्यक सेवाएं जारी रहेंगी.
- बिजली मैकेनिक, प्लंबर, कॉरपेंटर को इजाजत दी गई है.
- आवश्यक सेवाओं के लिए आने-जाने की इजाजत
- आयुष समेत सभी हॉस्पिटल, क्लिनिक खुले रहेंगे.
- APMC से संचालित सभी मंडियां खुलेंगी.
- पेट्रोल पंप खुल रहेंगे.
- कुरियर सर्विस को काम करने की इजाजत दी गई.
- किसानों को दी राहत
किसानों को मिली राहत
सरकार ने किसानों को राहत देते हुए कृषि से जुड़े कामों को इजाजत दे दी है. किसानों को अपनी फसल काटने और बुआई की छूट दी गई है. एजेंसियों को किसानों की उपज खरीदने की इजाजत दी गई है. मछली पालन से जुड़ी गतिविधियों को इजाजत दी गई है. मनरेगा से जुड़े काम जारी रहेंगे. राज्य सरकार की तरफ किए जा रहे कंट्रक्शन वर्क में भी छूट दी गई है.
हॉटस्पॉट एरिया में कोई रियायत नहीं
कोरोना वायरस की चपेट में आए हॉटस्पॉट एरिया में कोई रियायत नहीं दी गई है. हॉटस्पॉट में स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जारी गाइडलाइन का पालन किया जाएगा. किसी को भी बाहर निकलने की इजाजत नहीं होगी. आवश्यक सामानों की होम डिलिवरी होगी. एरिया की सुरक्षा में लगे जवान और मेडिकल स्टाफ का ही मूवमेंट होगा.