Pidilite Industries Share: एडहेसिव, वाटरप्रूफिंग सॉल्यूशन और कंस्ट्रंक्शन केमिकल बनाने वाली कंपनी पिडीलाइट इंडस्ट्रीज (Pidilite Industries) पर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (GST) विभाग ने 2.64 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. कंपनी ने बताया कि उसे अपीलीय स्तर पर अपने पक्ष में फैसला आने की उम्मीद है.

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पिडीलाइट इंडस्ट्रीज (Pidilite Industries) ने शेयर बाजार को बताया कि उसके आकलन के आधार पर संबंधित कानून और बाहरी वकील की कानूनी सलाह, जुर्माने को अपीलीय स्तर पर चुनौती देने के बाद उसे उचित रूप से अनुकूल परिणाम की उम्मीद है.

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क्या है मामला?

शेयर बाजार (Stock Market) को दी जानकारी के मुताबिक, कंपनी को 30 अगस्त, 2023 को एक आदेश मिला है, जो कंपनी को 7 सितंबर, 2023 को पुणे के पास खंड-3 में सहायक आयुक्त केंद्रीय कर के कार्यालय से प्राप्त हुआ था. इस आदेश में सीजीएसटी अधिनियम, 2017 के लागू प्रावधानों के तहत 2,64,844 रुपये का जुर्माना लगाया गया था.

यह आदेश सीआईपीवाई के लिए महाराष्ट्र राज्य में इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) की अस्वीकृति के संबंध में पारित किया गया है. सीआईपीवाई एक कंपनी थी, जिसका एक अप्रैल, 2022 को पिडीलाइट इंडस्ट्रीज में विलय हो गया है.

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5 साल में 120% से ज्यादा रिटर्न

पिडीलाइट इंडस्ट्रीज (Pidilite Industries) के शेयर ने निवेशकों को लॉन्ग टर्म में बेहतर रिटर्न दिया है. पिडीलाइट इंडस्ट्रीज (Pidilite Industries Share Price) ने 5 साल में 120% रिटर्न दिया है. 6 महीने में शेयर का रिटर्न 9% रहा.