Future Retail Insolvency: किशोर बियानी की कर्ज में डूबी कंपनी फ्यूचर रिटेल दिवालिया घोषित हो गई है. NCLT मुंबई ने कंपनी के खिलाफ इंसॉल्वेंसी की अर्जी को मंजूर कर लिया है. बैंक ऑफ इंडिया (Bank of India) ने फ्यूचर रिटेल के खिलाफ इंसॉल्वेंसी की अर्जी दी थी. ट्रिब्यूनल ने फ्यूचर रिटेल के खिलाफ दिवाला कार्यवाही शुरू करने की अमेजन (Amazon) की आपत्ति को खारिज कर दिया है. 

5,333 करोड़ रुपये के लोन डिफॉल्ट का आरोप

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फ्यूचर रिटेल (Future Retail) पर पर बैंकों के 5333 करोड़ रुपये के लोन डिफाल्ट का आरोप है. फ्यूचर रिटेल के कर्जदाताओं की याचिका को स्वीकार करते हुए, NCLT ने विजय कुमार अय्यर को फ्यूचर रिटेल लिमिटेड (FRL) के लिए अंतरिम रिजोल्यूशन प्रोफेशनल नियुक्त किया है.

इस साल अप्रैल में, बैंक ऑफ इंडिया (BoI) ने FRL के खिलाफ दिवाला समाधान कार्यवाही (Insolvency Resolution Proceedings) की मांग करते हुए ट्रिब्यूनल का रुख किया, जो कि लोन को चुकाने में डिफॉल्टर रहा है.

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अमेजन की याचिका खारिज

ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म अमेजन ने 12 मई को Insolvency and Bankruptcy Code की धारा 65 के तहत इस कार्यवाही का विरोध किया. अमेजन ने दिवाला याचिका (Insolvency Plea) का विरोध करते हुए आरोप लगाया था कि BoI ने FRL के साथ मिलीभगत की थी और इस स्तर पर किसी भी दिवालियापन की कार्यवाही ई-कॉमर्स कंपनी के अधिकारों से समझौता करेगी. हालांकि ट्रिब्यून ने इस याचिका को खारिज कर दिया.