E-Commerce वेबसाइट से शॉपिंग करने के बाद ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं? जानिए क्या कहता है उपभोक्ता विभाग का कानून
अगर आप किसी ई-कॉमर्स वेबसाइट से शॉपिंग करते हैं और आपको शॉपिंग से जुड़ी कोई समस्या है तो निश्चित रूप से आप उस ई-कॉमर्स वेबसाइट से उसकी शिकायत करेंगे. भारत सरकार के उपभोक्ता मामले के विभाग के मुताबिक ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स को 48 घंटों के भीतर ग्राहकों को शिकायत प्राप्ति की सूचना देना अनिवार्य है.
डिजिटल हो रहे भारत में शॉपिंग भी तेजी से डिजिटल हो रही है. देश में सेवाएं देने वाली प्रमुख ई-कॉमर्स (E-Commerce) वेबसाइटों का बिजनेस लगातार तेजी से बढ़ता जा रहा है. हालांकि, कई बार इन दिग्गज ई-कॉमर्स वेबसाइट से शॉपिंग करने के बाद ग्राहकों को कई तरह के बुरे अनुभवों से गुजरना पड़ता है. ऐसे में हम आपके लिए ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स से जुड़ी शिकायतों के लिए कुछ बेहद जरूरी जानकारी लेकर आए हैं, जिससे आप अपने उपभोक्ता अधिकारों (Consumer Rights) को न सिर्फ जानेंगे बल्कि उनका इस्तेमाल भी कर सकेंगे.
ई-कॉमर्स वेबसाइट को 48 घंटों के भीतर देनी होती है शिकायत प्राप्ति की सूचना
अगर आप किसी ई-कॉमर्स वेबसाइट से शॉपिंग करते हैं और आपको शॉपिंग से जुड़ी कोई समस्या है तो निश्चित रूप से आप उस ई-कॉमर्स वेबसाइट से उसकी शिकायत करेंगे. भारत सरकार के उपभोक्ता मामले के विभाग के मुताबिक ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स को 48 घंटों के भीतर ग्राहकों को शिकायत प्राप्ति की सूचना देना अनिवार्य है. कई बार देखा जाता है कि ग्राहक कंपनियों से शिकायत तो करते हैं लेकिन उनकी शिकायत रजिस्टर नहीं की जाती है. ऐसे में पहले से ही परेशान ग्राहकों को अब और भी कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है.
उपभोक्ता आयोग में शिकायत कैसे करें
इसके अलावा, उपभोक्ता मामले के विभाग के मुताबिक शिकायत प्राप्त होने के एक महीने के अंदर ई-कॉमर्स कंपनियों को उस शिकायत का निपटारा करना भी अनिवार्य है. अगर आपको ई-कॉमर्स वेबसाइट से शॉपिंग करने के बाद कोई समस्या होती है, जिसकी शिकायत करने के बाद भी आपको समाधान नहीं मिलता है तो आप उपभोक्त विभाग से ई-कॉमर्स कंपनी के खिलाफ शिकायत कर सकते हैं. उपभोक्ता http://e-Daakhil.nic.in पर जाकर उपभोक्ता आयोग में अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं.