Adani-Hindenburg Saga: सुप्रीम कोर्ट ने अदानी-हिंडनबर्ग केस गुरुवार को अपना फैसला सुनाया है. इसमें SC ने मामले की जांच के लिए 6 सदस्यी टीम गठन किया है. साथ ही मार्केट रेगुलेटर SEBI को कहा है कि केस की जांच 2 महीने में पूरी करनी होगी. साथ ही जांच की अपडेट देती रहे. मामले की जांच चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जेबी पारदीवाला की बेंच ने की.

6 सदस्यी कमिटी का होगा गठन

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सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित 6 सदस्यी कमिटी में ओ पी भट्ट, नंदन नीलेकणी, के वी कामथ, सोमशेखर सुंदरेशन और जस्टिस देवधर शामिल होंगे. इस कमिटी की अध्यक्षता रिटायर्ड SC जज अभय मनोहर सप्रे करेंगे.

कमिटी और सेबी को 2 महीने में जांच की रिपोर्ट देने के आदेश दिए गए हैं. SC ने SEBI को शेयरों की कीमतों में हेरफेर की जांच करने को कहा है. इसमें यह जांच करने की बात कही गई है कि क्या मामले में सेबी के नियमों की धारा 19 का उल्लंघन हुआ है.   

20 फरवरी को हुई थी पिछली सुनवाई

बता दें कि मामले पर 20 फरवरी की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने SEBI की कमेटी के लिए सील बंद रिपोर्ट में सुझाव नामों को ठुकरा दिया था. कोर्ट ने कहा था कि वो निष्पक्षता और पारदर्शिता बनाए रखने के लिए जांच कमिटी खुद बनाएगा.

SC ने मामले की सुनवाई करते हुए था कि किसी वर्तमान जज को भी कमिटी में शामिल किया जाए, इस पर मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि ये व्यावहारिक रूप से संभव नहीं है.

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