SBI NOC: पूरा लोन चुकाने के बाद अगर नहीं सबमिट किया ये फॉर्म तो लगेगी पेनाल्टी, SBI बैंक ने बताई वजह
SBI NOC: अगर आपने बैंक से होम लोन लेने के बाद भी NOC या मैंडेट कैंसिलेशन सर्टिफिकेट नहीं जमा किया है तो बैंक आप पर पेनाल्टी लगा सकता है.
SBI Home Loan: आपने किसी भी बैंक से लोन लिया और समय से लोन का भुगतान कर दिया लेकिन इसके बाद भी अगर आपके अकाउंट से पैसे कट रहे हैं तो यहां आपको बैंक का एक जरूरी नियम जान लेना जरूरी है. दरअसल, ट्विटर पर एक शिकायतकर्ता ने भारतीय स्टेट बैंक (State Bank of India) को टैग करते हुए इस सवाल का जवाब मांगा है. शिकायतकर्ता ने ट्वीट कर बताया कि लोन चुकाने के बाद भी उसके अकाउंट से 295 रुपए काटे गए हैं. इस पर SBI ने सफाई जारी की है.
क्या है मामला?
बता दें कि ग्राहक ने ट्विटर पर SBI से 295 रुपए रिफंड करने की मांग की. इस पर भारतीय स्टेट बैंक ने जवाब दिया और बताया कि ये पैसे रिफंड नहीं होंगे. बैंक ने अपने जवाब में बताया कि लोन का पैसा चुकाने का मतलब यह नहीं होता कि ऐसे शुल्क रिफंड कर दिए जाएं या कर दिए जाएंगे.
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बैंक ने बताया कि इस तरह के चार्ज इसलिए वसूल किए जाते हैं क्योंकि आपने जो मैंडेट जमा किया है, या तो वो रिजेक्ट हो गया है या फेल हो गया है. इसके लिए जरूरी है कि पहले मैंडेट कैंसिलेशन रिक्वेस्ट जमा करें ताकि आगे जाकर किसी ग्राहक पर ऐसी कोई पेनाल्टी ना लगे.
क्या होता है मैंडेट कैंसिलेशन रिक्ववेस्ट?
मैंडेट कैंसिलेशन रिक्वेस्ट का मतलब लोन चुकाने के बाद बैंक से मिला नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट (NOC) है. लोन का पैसा चुकाने के बाद ग्राहक को एनओसी लेना जरूरी होता है. इस एनओसी में इस बात का जिक्र होता है कि ग्राहक ने लोन को पूरी तरह से चुका दिया है. अगर ग्राहक ने लोन का कुछ हिस्सा ना चुकाया हो तो बैंक की ओर से NOC नहीं मिलता है.
Please note that clearing the loan won't lead to refund of such charges These charges are levied because the mandate submitted by you failed or got rejected. Please submit the mandate cancellation request, so no such charges are levied in the future. https://t.co/mSYcXqMCd3
— State Bank of India (@TheOfficialSBI) November 15, 2021
ऑनलाइन नहीं होता ये काम
बता दें कि लोन चुकाने के बाद ग्राहक को बैंक के कॉरपोरेट या ब्रांच में जाकर कैंसिलेशन रिक्वेस्ट सब्मिट करनी चाहिए. यहा काम ऑनलाइन नहीं हो सकता, इसके लिए आपको ब्रांच में जाना जरूरी होता है. रिक्वेस्ट जमा होने और बैंक से क्लियर होने के बाद किसी तरह का कोई शुल्क नहीं काटा जाएगा.
क्या है NOC (नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट)
नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट या अनापत्ति प्रमाण पत्र एक वैलिड डॉक्यूमेंट होता है, जिसमें लिखा होता है कि ग्राहक के पास लोन की कोई राशि बकाया नहीं है. इन NOC का प्रॉपर्टी के रजिस्ट्रार के पास जमा करना होता है.
इस बात का ध्यान रखें कि अगर आपने लोन का पैसा पूरा चुका दिया है और बैंक को NOC नहीं जमा किया है तो आपकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं. ऐसे में बैंक या जिस वित्तीय संस्थान से आपने लोन लिया है, वो प्रॉपर्टी का मालिक हो जाता है.
12:34 PM IST