भारतीय स्टेट बैंक (SBI) में सेविंग अकाउंट होल्डर्स इंटरनेट बैंकिंग सुविधा का इस्तेमाल करके फॉर्म 15G और फॉर्म 15H ऑनलाइन जमा कर सकते हैं. सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज (CBDT) ने टैक्सपेयर्स द्वारा 2019-20 के लिए जमा किए गए फॉर्म 15G / फॉर्म 15H को 30 जून 2020 तक वैध रहने की अनुमति दी थी.

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फॉर्म 15G और 15H को बैंक में जमा कर यह तय किया जा सकता है कि जमा पर मिलने वाली ब्याज राशि इनकम टैक्स के दायरे में नहीं है. इस वजह से यहां TDS ना काटा जाए.

सरकार की तरफ से तय राशि सीमा 40,000 रुपये सालाना से कम है. इन फॉर्म को हर साल भरना होता है. इसलिए अपने एफडी की राशि पर नजर बनाए रखें. ध्यान रहे कि 60 साल से कम उम्र के लोगों को फॉर्म 15 एच भरना होता है. 60 वर्ष से कम उम्र के व्यक्ति या HUF (हिंदू अविभाजित परिवार) या ट्रस्ट या अन्य इस फॉर्म को भर सकते हैं. यह फॉर्म कंपनियों या फर्म के लिए नहीं है.

SBI खाताधारक बैंक की वेबसाइट पर जाकर फॉर्म 15G / 15H ऑनलाइन जमा कर सकते हैं. फॉर्म इस तरह भरा जा सकता है-

1) www.onlinesbi.com पर जाएं और अपने यूजरनेम और पासवर्ड के साथ अकाउंट लॉगइन करें.

2) अब आगे बढ़ने के लिए 'ई-सर्विसेज' टैब पर क्लिक करें.

3) 'ई-सर्विसेज' टैब के तहत 'फॉर्म -15 जी / फॉर्म -15 एच' ऑप्शन चुनें.

4) CIF No. चुनें और 'Submit' पर क्लिक करें.

5) अब, आपको उस ब्रांच कोड को सेलेक्ट करना होगा जहां फॉर्म जमा करना आवश्यक है और 'सबमिट' पर क्लिक करें.

6) आपको फॉर्म का पार्ट -1 भरना है जिसमें कुछ जानकारी पहले से ही भरी हुई है.

7) एक ऑप्शन होगा: "Whether assesed to tax" अगर आप ITR फाइल करते हैं, तो 'हां' चुनें, यदि नहीं' तो 'ना' चुनें.

8) इसके बाद सबमिट पर क्लिक करें. एक नया टैब खुल जाएगा जहां आपको एक बार फिर सभी डिटेल्स दिखाई देंगी. इन डिटेल्स को चेक करें और 'Confirm' पर क्लिक करें.

9) आपके मोबाइल नंबर पर ओटीपी भेजा जाएगा.

10) ओटीपी दर्ज करें और 'Confirm' पर क्लिक करें.

11) एक बार फॉर्म सबमिट हो जाने के बाद UIN नंबर जेनरेट होगा.

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फॉर्म 15G सीनियर सिटिजन के लिए होता है. इसका मतलब यह है कि 60 साल से अधिक उम्र के लोगों को एफडी कराते समय फॉर्म 15जी भर कर जमा कर देना चाहिए. कोई कस्टमर इन फॉर्म को भरने से चूके जाते हैं तो आप इनकम टैक्स रिटर्न यानी आईटीआर में असेस्मेंट में टीडीएस क्लेम कर सकते हैं. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको रिफंड कर देंगे.