रिजर्व बैंक के गवर्नर उर्जित पटेल के इस्तीफे के बाद एक अलग खबर आई है. रिजर्व बैंक ने सार्वजनिक क्षेत्र के इंडियन बैंक पर एक करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है. केंद्रीय बैंक ने यह जुर्माना बैंक पर साइबर सुरक्षा के नियमों के उल्लंघन के लिए लगाया है. रिजर्व बैंक ने बैंक पर 30 नवंबर की तारीख में 10 मिलियन रुपये यानी एक करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है. केंद्रीय बैंक ने एक रिलीज में बताया कि इंडियन बैंक ने साइबर सुरक्षा के सर्कुलर का उल्लंघन किया है.

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इस संबंध में था सर्कुलर

आरबीआई ने वाणिज्यिक बैंक के लिए धोखाधड़ी या फ्रॉड से जुड़े मामले में निर्देश दिए थे. इसमें कहा गया है कि इंडियन बैंक पर दिशानिर्देशों का पालन कर पाने में विफल रहने के कारण बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 के प्रावधानों के तहत यह जुर्माना लगाया गया है. इस अधिनियम के तहत रिजर्व बैंक किसी बैंक पर जुर्माना लगा सकता है. 

इस निजी बैंक पर लगा था जोरदार जुर्माना

रिजर्व बैंक ने देश में निजी क्षेत्र के अग्रणी ICICI BANK पर मार्च 2018 में 58.9 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया था. बैंक पर लगाया गया जुर्माना एक तरह की मॉनिटरी पेनाल्‍टी थी. आरबीआई ने इस संबंध में 26 मार्च 2018 को आदेश जारी किया था. ICICI बैंक पर यह जुर्माना HTM पोर्टफोलियो से सिक्‍योरिटीज की डायरेक्‍ट सेल और डिस्‍क्‍लोजर में RBI द्वारा जारी निर्देशों को पालन न करने को लेकर लगाया गया था.