RBI ने क्रेडिट ब्यूरो को लेकर जारी किया नियम, 30 दिनों में शिकायत का निपटान नहीं होने पर रोजाना 100 रुपए की पेनाल्टी
रिजर्व बैंक ने क्रेडिट इंस्टीट्यूशन से कहा कि अगर 30 दिनों के भीतर कस्टमर की शिकायत का निपटारा नहीं होता है तो रोजाना 100 रुपए के हिसाब से हर्जाना चुकाना होगा.
रिजर्व बैंक ने CIBIL, एक्सपिरयन और दूसरी सभी क्रेडिट इनफॉर्मेशन कंपनियों के लिए नियम कड़े कर रहा है. केंद्रीय बैंक क्रेडिट स्कोर बताने वाली कंपनियों के लिए सख्ती अपना रहा है. RBI ने कहा कि ग्राहक का क्रेडिट स्कोर मांगे जाने पर अलर्ट भेजना जरूरी है. कंपनियां ग्राहकों को SMS/ई-मेल के जरिए अलर्ट भेजें. शिकायत का निपटारा 30 दिनों के भीतर नहीं होने पर रोजाना 100 रुपए का जुर्माना लगेगा.
डिफॉल्ट करने से पहले बताना जरूरी
अगर कोई ग्राहक डिफॉल्ट होने वाला है तो डिफॉल्ट को रिपोर्ट करने से पहले ग्राहक को बताना जरूरी है. लोन देने वाली संस्थाएं SMS/ई-मेल भेजकर सभी जानकारी शेयर करें. इसके अलावा बैंक, लोन बांटने वाली संस्थाएं नोडल अफसर रखें. नोडल अफसर क्रेडिट स्कोर से जुड़ी दिक्कतें सुलझाने का काम करेंगे.
26 अप्रैल से लागू होगा नियम
क्रेडिट ब्यूरो में डेटा सुधार न होने की वजह भी बताना जरूरी है. क्रेडिट ब्यूरो वेबसाइट पर शिकायतों की संख्या भी बताएं. इसके अलावा साल में एक बार इंडिविजुअल के लिए फ्री क्रेडिट रिपोर्ट भी जरूरी है. नए नियम आज से 6 महीने बाद यानी 26 अप्रैल 2024 से लागू हो जाएगा. अप्रैल में ही RBI ने इस तरह के नियम लागू करने की चेतावनी दी थी.
रोजाना 100 रुपए का जुर्माना
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नियम के मुताबिक, शिकायत न निपटने पर ग्राहकों को हर्जाना मिलेगा और क्रेडिट ब्यूरो और कर्ज बांटने वाली संस्थाएं हर्जाना भरेंगी. शिकायत के 30 दिन बाद निपटारा न होने पर हर्जाना भरने का नियम है. शिकायतकर्ता को रोजाना 100 रु के हिसाब से हर्जाना मिलेगा. लोन बांटने वाली संस्था को 21, क्रेडिट ब्यूरो को 9 दिन का वक्त मिलेगा. 21 दिन में बैंक ने क्रेडिट ब्यूरो को नहीं बताया तो बैंक देगा हर्जाना. बैंक की सूचना के 9 दिन बाद ठीक नहीं किया तो क्रेडिट ब्यूरो देगा हर्जाना.
09:55 PM IST