इस सरकारी बैंक पर RBI ने लगाया 2 करोड़ का जुर्माना, धोखाधड़ी रोकने के नियम तोड़ने का है आरोप
RBI ने यूको बैंक पर धोखाधड़ी रोकने तथा जोखिम प्रबंधन से संबंधित दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने को लेकर दो करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है.
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने यूको बैंक पर धोखाधड़ी रोकने तथा जोखिम प्रबंधन से संबंधित दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने को लेकर दो करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है. बैंक ने मंगलवार को एक नियामकीय फाइलिंग में कहा, "हमें बताया गया है कि आरबीआई ने धोखाधड़ी रोकने तथा जोखिम प्रबंधन से संबंधित दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने के लिए दो करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है."
सितंबर तिमाही में यूको बैंक को हुआ था 1136.44 करोड़ का घाटा
गौरतलब है कि यूको बैंक ने सितंबर 2018 में खत्म हुई तिमाही में 1,136.44 करोड़ रुपये का नुकसान दर्ज किया था, जबकि एक साल पहले की समान अवधि में बैंक को 622.56 करोड़ रुपये का घाटा हुआ था. यह घाटा बैंक के फंसे हुए कर्जो की भरपाई के लिए प्रावधान करने से हुआ है.
फिलहाल PCA में है यूको बैंक
यूको बैंक फिलहाल आरबीआई के पीसीए(प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन) ढांचे के अंतर्गत है, जिसने चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में 633.88 करोड़ रुपये का नुकसान दर्ज किया था. सरकारी बैंक ने हाल में ही कहा था कि उसके निदेशक मंडल चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही के नतीजों को आठ फरवरी को जारी करने पर विचार कर रहे हैं.