ICICI Bank और कोटक महिंद्रा बैंक पर RBI का एक्शन, नियमों की अनदेखी के लिए लगाया करोड़ों का जुर्माना
RBI Penalty: भारतीय रिजर्व बैंक ने नियामकीय नियमों के उल्लंघन के लिए प्राइवेट बैंक ICICI Bank और कोटक महिंद्रा बैंक पर जुर्माना लगाया है.
RBI Penalty: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने कुछ नियामकीय नियमों के उल्लंघन के लिए निजी क्षेत्र के आईसीआईसीआई बैंक पर 12.19 करोड़ रुपये और कोटक महिंद्रा बैंक पर 3.95 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है. RBI ने मंगलवार को बयान में कहा कि आईसीआईसीआई बैंक (ICICI Bank) पर उसने यह जुर्माना कर्ज एवं अग्रिम से संबंधित अंकुशों और धोखाधड़ी वर्गीकरण एवं बैंकों की तरफ से जानकारी देने से संबंधित मानकों के उल्लंघन पर लगाया गया है.
कोटक महिंद्रा बैंक पर क्यों लगा जुर्माना
रिजर्व बैंक ने एक अन्य बयान में कहा कि कोटक महिंद्रा बैंक (Kotak Mahindra Bank) पर जुर्माना वित्तीय सेवाओं की आउटसोर्सिंग में जोखिम प्रबंधन एवं आचार संहिता से संबंधित निर्देशों का पालन नहीं करने पर लगाया गया है. यह कार्रवाई बैंक की तरफ से नामित वसूली एजेंट, ग्राहक सेवा और कर्ज एवं अग्रिम प्रावधानों में खामी से भी संबंधित है.
ग्राहकों का क्या होगा?
RBI के मुताबिक, दोनों ही मामलों में जुर्माना लगाने का कदम बैंकों की तरफ से नियामकीय प्रावधानों के अनुपालन में खामियों पर उठाया गया है और इसके पीछे किसी भी लेनदेन या ग्राहकों के साथ बैंक के समझौते की वैधता पर कोई निर्णय सुनाने का मकसद नहीं है.
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