RBI ने इस बैंक पर लगाया 1.73 करोड़ रुपए का जुर्माना, गलत जानकारी देने के चक्कर में लगी पेनाल्टी
RBI Penalty on HSBC: भारतीय रिजर्व बैंक ने सोमवार को कहा कि उसने नियमों का पालन नहीं करने को लेकर एचएसबीसी पर 1.73 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है. आरबीआई ने एक बयान में कहा कि नियामकीय अनुपालन में कमियों के आधार पर यह कार्रवाई की गई है.
RBI Penalty on HSBC: केंद्रीय रिजर्व बैंक (RBI) ने HSBC पर 1.73 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है. भारतीय रिजर्व बैंक ने सोमवार को कहा कि उसने नियमों का पालन नहीं करने को लेकर एचएसबीसी पर 1.73 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है. आरबीआई ने एक बयान में कहा कि नियामकीय अनुपालन में कमियों के आधार पर यह कार्रवाई की गई है. केंद्रीय बैंक ने 31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार बैंक की वित्तीय स्थिति के संदर्भ में निगरानी जांच को लेकर वैधानिक निरीक्षण किया था. इस जांच के संदर्भ में नियमों का अनुपालन नहीं करने की बात सामने आई. बैंक ने आरबीआई के नियमों का उल्लंघन करते हुए सभी चार ‘क्रेडिट’ सूचना कंपनियों को शून्य बकाया वाले कई समाप्त हो चुके क्रेडिट कार्डों के संबंध में गलत जानकारी दी.
बैंक को भेजा नोटिस
भारतीय रिजर्व बैंक ने HSBC को नोटिस भेजा है और पूछा है कि आप पर पेनाल्टी क्यों ना लगाई जाए जो कि सीआईसी नियमों के उक्त प्रावधानों के उल्लंघन के लिए है. हालांकि इसके बाद बैंक की ओर से आरबीआई के भेजे गए नोटिस का जवाब दिया गया.
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पेनाल्टी लगाना जरूरी था
बैंक ने आरबीआई के नोटिस का जवाब देते हुए और पर्सनल हियरिंग के दौरान ओरल सब्मिशन के बाद आरबीआई इस नतीजे पर पहुंचा कि पूर्वोक्त सीआईसी नियमों के उल्लंघन के आरोप की पुष्टि की गई थी और मौद्रिक दंड लगाने की आवश्यकता थी.
इन बैंक पर भी लगाया जुर्माना
इसके अलावा, केंद्रीय बैंक ने त्रिचूर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, त्रिशूर, केरल पर 2 लाख रुपये का मौद्रिक जुर्माना लगाया है. जो केंद्रीय बैंक द्वारा अग्रिमों के प्रबंधन पर जारी निर्देशों का पालन न करने के लिए था. एक दूसरे बयान में RBI ने कहा कि उसने hilai Nagarik Sahakari Bank Maryadit, Bhilai (Chhattisgarh) पर 1.25 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है. RBI ने बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 और जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता निधि योजना, 2014 के प्रावधानों के उल्लंघन/गैर-अनुपालन के लिए इन बैंकों पर ये जुर्माना लगाया था.
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