RBI action on Musiri Urban Co-operative Bank: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने शुक्रवार को एक सहकारी बैंक पर बड़ी कार्रवाई की है. आरबीआई ने बिगड़ती वित्तीय स्थिति के कारण तमिलनाडु स्थित मुसिरी अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक (Musiri Urban Co-operative Bank Ltd) पर अलग-अलग प्रतिबंध लगाए हैं. इन प्रतिबंधों में पैसा निकालने पर 5,000 रुपये की सीमा लगाया जाना शामिल है.

5,000 रुपये तक कैश निकाल सकते हैं ग्राहक

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रिजर्व बैंक ने कहा, सभी बचत बैंक या चालू खातों या जमाकर्ता के किसी अन्य खाते में कुल बैलेंस राशि के 5,000 रुपये से ज्यादा राशि के निकासी करने की मंजूरी नहीं दी जा सकती है. रिजर्व बैंक ने एक बयान में कहा, सहकारी बैंक पर प्रतिबंध 3 मार्च को कारोबार बंद होने से 6 महीने तक लागू रहेगा और समीक्षा के अधीन होगा.

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बैंक नहीं कर सकेंगे ये काम

प्रतिबंधों के साथ सहकारी बैंक, RBI की मंजूरी के बिना, लोन नहीं दे सकता है, कोई निवेश नहीं कर सकता है और कोई भुगतान नहीं कर सकता है. बैंक अन्य चीजों के अलावा अपनी किसी भी संपत्ति का निपटारा भी नहीं कर सकता है.

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ग्राहकों के पैसों का क्या होगा

RBI के मुताबिक, पात्र जमाकर्ता डिपॉजिटि इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन (DICGC) से 5 लाख रुपये तक की जमा राशि प्राप्त करने के हकदार होंगे. हालांकि, रिजर्व बैंक ने कहा कि इन निर्देशों को बैंकिंग लाइसेंस रद्द करने के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए. इसमें कहा गया है, बैंक अपनी वित्तीय स्थिति में सुधार होने तक प्रतिबंधों के साथ बैंकिंग व्यवसाय करना जारी रखेगा. उसने कहा कि यह परिस्थितियों के आधार पर निर्देशों में संशोधन पर विचार कर सकता है.

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(भाषा इनपुट के साथ)