इस बैंक के ग्राहकों को बड़ा झटका, RBI ने एक लाख रुपये से ज्यादा रकम निकालने पर लगाई पाबंदी, जानें डीटेल्स
Indian Mercantile Cooperative Bank latest News in hindi: बैंक से पैसे निकालने की रकम को लेकर भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) की तरफ से कुछ लिमिटेशन तय कर दी गई है.
Indian Mercantile Cooperative Bank latest News in hindi: भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने लखनऊ के इंडियन मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पर कुछ पाबंदियों को लगाने का काम किया है. इससे आने वाले दिनों में इस बैंक के ग्राहकों की परेशानी बढ़ सकती है.बैंक से पैसे निकालने की रकम को लेकर भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) की तरफ से कुछ लिमिटेशन तय कर दी गई है.
इंडियन मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पर आरबीआई ने एक लाख रुपये की निकासी सीमा समेत कई प्रतिबंध लगा दिए हैं.आरबीआई के अनुसार ये प्रतिबंध 28 जनवरी, 2022 (शुक्रवार) को व्यावसायिक समय के बाद से प्रभावी हो गए हैं.यानी कि अब कोई भी ग्राहक इस बैंक से एक लाख से अधिक की निकासी नहीं कर सकेगा.हालांकि, इस मामले ने आरबीआई ने एक बयान जारी कर लोगों के सामने अपनी बात रखने की कोशिश की है.
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इंडियन मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक पर RBI ने लगाई पाबंदियां
न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक आरबीआई ने एक बयान में कहा कि लखनऊ स्थित सहकारी बैंक बिना उसकी मंजूरी के कोई ऋण, अग्रिम प्रदान या नवीनीकृत जारी नहीं करेगा और न ही कोई निवेश नहीं कर सकेगा.आरबीआई ने कहा कि बैंक के किसी जमाकर्ता को बचत, चालू या अन्य खातों में मौजूद कुल शेष राशि में से एक लाख रुपये से अधिक की राशि को निकालने की अनुमति नहीं दी जाएगी.हालांकि केंद्रीय बैंक ने कहा कि इन निषेधात्मक निर्देशों को आरबीआई द्वारा बैंकिंग लाइसेंस को रद्द करने के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए.
आठ सहकारी बैंकों पर RBI ने लगाया था जुर्माना
पिछले दिनों भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने आठ सहकारी बैंकों पर नियामकीय अनुपालन में कमियों के लिए जुर्माना लगाया गया था.केंद्रीय बैंक ने कहा कि एसोसिएट को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, सूरत (गुजरात) पर ‘निदेशकों, रिश्तेदारों एवं फर्मों/संस्थाओं, जिनमें वे रुचि रखते हैं, को ऋण और अग्रिम’ और ‘अपने ग्राहक को जानो (केवाईसी)’ पर मास्टर निर्देशों का अनुपालन नहीं करने के लिए चार लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया.आरबीआई ने कहा कि जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता कोष योजना, 2014 के कुछ मानदंडों के उल्लंघन के लिए वराछा सहकारी बैंक लिमिटेड, सूरत पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया.