कोऑपरेटिव बैंकों पर भारी पड़ी लापरवाही, RBI ने लगाया जुर्माना
RBI ने नेसारगी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, कृष्णा पट्टना सहकार बैंक नियामिथा व रॉन तालुका प्राइमरी टीचर्स कोऑपरेटिव क्रेडिट बैंक लिमिटेड पर रिटर्न जमा नहीं करने को लेकर जुर्माना लगाया.
महाराष्ट्र के पीएमसी बैंक घोटाले के बाद रिजर्व बैंक (RBI) का रवैया बैंकों को लेकर सख्त हो गया है. आरबीआई बैंकों खासकर कोऑपरेटिव बैंक (co-operative banks) की कड़ी निगरानी कर रहा है.
भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने तीन कोऑपरेटिव बैंकों-नेसारगी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, कृष्णा पट्टना सहकार बैंक नियामिथा व रॉन तालुका प्राइमरी टीचर्स कोऑपरेटिव क्रेडिट बैंक लिमिटेड पर बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 के धारा 27 (2) के तहत रिटर्न जमा नहीं करने को लेकर जुर्माना लगाया.
कृष्णा पट्टना सहकार बैंक नियामिथा पर 40,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया, जबकि नेसारगी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड व रॉन तालुका प्राइमरी टीचर्स कोऑपरेटिव क्रेडिट बैंक पर 20-20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया.
आरबीआई ने कहा कि बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46 (4) के प्रावधानों के तहत रिटर्न नहीं जमा करने को लेकर यह कार्रवाई की गई है.
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आरबीआई ने कहा कि उसने बैंकों को कारण बताओ नोटिस जारी की, जिसके जवाब में बैंक ने निजी सुनवाई की मांग की.