RBI Penalty on Banks: बैंकिंग रेगुलटेर रिजर्व बैंक यानी RBI ने सोमवार को 9 बैंकों पर लाखों का जुर्माना लगाया है. इनमें 6 को-ऑपरेटिव बैंक और 3 सहकारी बैंक शामिल हैं. बैंकों पर आरोप है कि इन्होंने बैंकिंग नियमों को तोड़ा है. नतीजतन, RBI ने 9 बैंकों पर करीब 12 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है.

बैंकों पर लगा लाखों का जुर्माना

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RBI ने कहा कि इन बैंकों पर बैंकिंग नियमों का उल्लंघन करने के जुर्माने के तौर पर 11.60 लाख रुपए का जुर्माना लगा. इसमें बेरहमपुर को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक (ओडिशा) पर 3.10 लाख रुपए का जुर्माना लगा है. उस्मानाबाद जनता सहकारी बैंक (महाराष्ट्र) पर 2.5 लाख रुपए का दंड लगाया गया है. संतराम अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक (महिसागर, गुजरात) पर 2 लाख रुपए का पेनाल्टी लगा है.

इन बैंकों पर भी लगी पेनाल्टी

ताजा जानकारी के मुताबिक RBI ने जिला सहकारी केंद्रीय बैंक, बालाघाट (मध्य प्रदेश), जमशेदपुर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक (झारखंड), रेनुका नागरिक सहकारी बैंक, अंबिकापुर (छत्तीसगढ़) पर 1-1 लाख रुपए की पेनाल्टी लगी है. इसके अलावा कृष्णा मर्चेंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक, भोपाल (मध्य प्रदेश) और केंद्रपारा अर्बन को-ऑपरेटिव (ओडिशा) पर 50-50 हजार रुपए का जुर्माना ठोका गया है. वहीं द नवानगर को-ऑपरेटिव बैंक, जामनगर (गुजरात) पर 25 हजार रुपए का जुर्माना लगा है.

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क्यों लगा बैंकों पर जुर्माना?

RBI द्वारा जारी रिलीज के मुताबिक रेगुलेटरी कंप्लायंस में कमियों के आधार पर यह एक्शन लिया गया है. इसका मकसद यह नहीं है कि इन बैंकों द्वारा ग्राहकों के साथ कोई भी ट्रांजेक्शन या एग्रीमेंट के वैधता पर सवाल उठाने का इरादा नहीं है.