RBI ने 4 सहकारी बैंकों पर ठोका लाखों का जुर्माना, कहीं आपका बैंक भी तो नहीं; चेक कर लें लिस्ट
तमिलनाडु स्टेट एपेक्स को-ऑपरेटिव बैंक पर जुर्माना लगाया गया है, क्योंकि यह निर्धारित अवधि के भीतर पात्र राशि को जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता कोष में स्थानांतरित करने में विफल रहा.
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने विभिन्न मानदंडों का उल्लंघन करने के लिए चार सहकारी बैंकों पर लाखों का जु्माना लगाया है, जिनमें तमिलनाडु स्टेट एपेक्स को-ऑपरेटिव बैंक, बॉम्बे मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक, जनता सहकारी बैंक और बारां नागरिक सहकारी बैंक शामिल हैं. इन बैंकों पर 44 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. इनमें चेन्नई स्थित तमिलनाडु स्टेट एपेक्स को-ऑपरेटिव बैंक पर 16 लाख रुपये जुर्माना लगा है.
RBI ने बताई जुर्माने की वजह
RBI की ओर से जारी विज्ञप्ति में कहा गया है कि बॉम्बे मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक पर 13 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है, क्योंकि यह निर्धारित अवधि के भीतर जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता कोष (DEAF) में पात्र राशि को स्थानांतरित करने में विफल रहा और उसे देरी से स्थानांतरित किया गया. बैंक ने एक अन्य विज्ञप्ति में कहा कि पुणे स्थित जनता सहकारी बैंक पर ‘जमा पर ब्याज दर’ के निर्देशों का पालन नहीं करने पर 13 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है
राजस्थान के बारां के सहकारी बैंक पर लगा जुर्माना
तमिलनाडु स्टेट एपेक्स को-ऑपरेटिव बैंक पर जुर्माना लगाया गया है, क्योंकि यह निर्धारित अवधि के भीतर पात्र राशि को जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता कोष में स्थानांतरित करने में विफल रहा. यह निर्धारित समयसीमा के भीतर धोखाधड़ी की सूचना नाबार्ड को देने में भी विफल रहा और देरी से इसकी सूचना दी. कुछ मानदंडों के उल्लंघन के लिए राजस्थान के बारां स्थित बारां नागरिक सहकारी बैंक पर दो लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है.
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