पंजाब एंड महाराष्‍ट्र बैंक (PMC) घोटाले में कर्ज में फंसा कुछ पैसा बैंक को वापस मिल सकता है. स्‍थानीय अदालत ने PMC बैंक में RBI की ओर से नियुक्त प्रशासक को HDIL समूह की कंपनियों से जुड़े दो विमान और एक नौका (यॉट) को बेचने की अनुमति दे दी है.

COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

आपको बता दें कि एचडीआईएल समूह के प्रमोटर राकेश वधावन और बेटा सारंग 4,355 करोड़ रुपये के घोटाले में मुख्य आरोपी हैं. 

मुख्य महानगर मेजिस्ट्रेट आरके राजभोसले ने दो विमान - फाल्कन 2000 (वीटी-एचडीएल) और चैलेंजर 300 (वीटी-पीआईएल)- और एक नौका को बेचने की मंजूरी दी. प्रशासक ने इस मामले में जांच एजेंसियों की ओर से कुर्क संपत्तियों की बिक्री करने का निर्देश देने की मांग करते हुए अदालत का दरवाजा खटखटाया था. 

प्रशासक की ओर से पेश वकील ने अदालत में कहा कि प्रतिबंधों की वजह से जमाकर्ता रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित राशि से ज्यादा पैसे नहीं निकाल सकते हैं. उन्होंने कहा कि यदि संपत्ति बेचकर कुछ राशि आरोपियों के कर्ज खाते में आती है, तो यह कुछ हद तक जमाकर्ताओं के लिए मददगार होगी. 

प्रशासक ने यह भी बताया कि आरोपियों की गिरवी पड़ी संपत्ति कर्ज और ब्याज को चुकाने के लिए पर्याप्त नहीं है. अदालत ने दलील को स्वीकार करते हुए विमानों और नौका की बिक्री की इजाजत दे दी है. 

अदालत ने प्रशासक को बिक्री के तुरंत बाद नीलामी की विस्तृत रिपोर्ट और इसकी प्रक्रिया से जुड़ी रिपोर्ट अदालत में प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है.