PM Cares Fund में चंदा देने के लिए SBI के बाद दो और बैंकों को इजाजत मिल गई है. निजी क्षेत्र के देश के दूसरा सबसे बड़ा बैंक आईसीआईसीआई बैंक ने कहा है कि उसे प्रधानमंत्री नागरिक सहायता और आपात स्थिति राहत कोष (PM Cares fund) के लिये रकमलेने के लिये अधिकृत किया गया है. यह कोष का गठन कोरोना वायरस महामारी से निपटने के लिये किया गया है. 

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बैंक ने एक बयान में कहा कि लोग इंटरनेट बैंकिंग, NEFT/RTGS समेत बैंक के विभिन्न डिजिटल माध्यमों से ‘पीएम केयर्स फंड’ में योगदान दे सकते हैं. इस कोष में योगदान पर आयकर कानून की धारा 80 (जी) के तहत छूट है और रसीद दान देने के 15-20 दिन बाद ‘पीएम-केयर्स पोर्टल से डाउनलोड की जा सकती है.

दूसरे बैंक के रूप में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ऑफ महाराष्ट्र को पीएम-केयर्स कोष के लिए लोगों से दान संग्रह करने की अनुमति मिल गई है. बैंक ने एक बयान में कहा कि लोग नकद, RTGS, NSFT, IMPS, चेक और डिमांड ड्राफ्ट से अपना दान जमा करा सकते हैं.

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बयान के मुताबिक बैंक ऑफ महाराष्ट्र के एक निश्चित बचत खाते में लोग इलेक्ट्रॉनिक तौर पर धन अंतरण करके भी दान दे सकते हैं. इस कोष में दिए जाने वाले दान को आयकर कानून की धारा 80जी के तहत 100 प्रतिशत छूट मिलेगी.