बैंक खाते में ₹30 हजार से ज्यादा है पैसा तो बंद हो जाएगा अकाउंट, RBI गवर्नर ने दिया बयान? जानें क्या है बैंक में कैश रखने पर नियम
RBI Cash Deposit Rule: खबर छपी थी कि केंद्रीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने एक बड़ा ऐलान ये किया है कि अगर किसी के भी खाते में 30 हजार रुपये से ज्यादा पैसा हुआ तो उनका बैंक अकाउंट बंद कर दिया जाएगा.
RBI Cash Deposit Rule: 500-1000 के नोट बंद होने और अब 2,000 के नोटों के चलन से बाहर होने के बाद कैश डिपॉजिट, बैंक अकाउंट और दूसरे बैंकिंग नियमों को लेकर लोगों को एक आशंका और उत्सुकता सी हो गई है कि कहीं उनके लिए अचानक से कोई नियम न बदल जाए. ऐसे में कहीं खबर दिख जाए कि आपका बैंक अकाउंट इस फलां-फलां कारण से बंद हो सकता है, तो जाहिर है कि लोगों में पैनिक बढ़ेगा और वो जानना चाहेंगे कि क्या हो रहा है. ऐसे में गुमराह करने वाली खबरें भी खूब चलती हैं. ऐसी ही एक खबर पर PIB ने Fact Check किया है.
दरअसल, खबर छपी थी कि केंद्रीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने एक बड़ा ऐलान ये किया है कि अगर किसी के भी खाते में 30 हजार रुपये से ज्यादा पैसा हुआ तो उनका बैंक अकाउंट बंद कर दिया जाएगा. इसपर पीआईबी ने इसका खंडन करते हुए बताया कि ऐसा नहीं है और आरबीआई ऐसा कोई नियम लेकर नहीं आ रहा है.
क्या बैंक में कैश रखने की कोई लिमिट है?
रिजर्व बैंक के नियमों के मुताबिक, देश में ऐसी कोई लिमिट नहीं है कि आप अपने बैंक अकाउंट में कितना पैसा रख सकते हैं, आप हजारों, लाखों, करोड़ों कितना भी पैसा रखें और कितने भी पैसे निकालें, ऐसी कोई रोक-टोक नहीं है. हां, ये समझने वाली बात है कि आपकी एक-एक पाई का हिसाब होना चाहिए कि वो कहां से और कैसे आई है.
मिनिमम बैलेंस का नियम जरूर है
बैंक मैक्सिमम तो नहीं लेकिन मिनिमम बैलेंस का नियम जरूर रखते हैं. यानी कि आपके बैंक अकाउंट में कम से कम एक निश्चित अमाउंट होना चाहिए, उसके नीचे जाने पर धीरे-धीरे चार्ज कटने लगता है. हर बैंक का मिनिमम बैलेंस का एक निश्चित अमाउंट है, जो सरकारी बैंकों में कम तो प्राइवेट बैंकों में ज्यादा हो सकता है.
कैश डिपॉजिट करने के नियम
हां, कैश जमा करने के नियम देश में जरूर हैं. आप एक बार में अपने सेविंग्स अकाउंट में 1 लाख रुपये कैश यानी नगद जमा कर सकते हैं. वहीं, साल में 10 लाख रुपये तक ही कैश में जमा कर सकते हैं. अगर आपको इससे ज्यादा पैसा जमा करना हो तो आप ऑनलाइन ट्रांसफर के जरिए जमा कर सकते हैं. आरबीआई ने बैंकों को निर्देश दे रखा है कि वो 10 लाख और इसके ऊपर के डिपॉजिट या विदड्रॉल पर नजर रखें और ऐसे ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड अलग रखें.
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