Home Loan खत्म होने के बाद ध्यान से कर लें ये 5 काम, अगर चूके तो बाद में झेलेंगे परेशानी
Written By: ज़ीबिज़ वेब टीम
Fri, Sep 06, 2024 08:25 AM IST
होम लोन लंबे समय का लोन होता है. इसे चुकाते-चुकाते अरसा बीत जाता है. लेकिन बरसों बाद एक वक्त ऐसा आता है, जब लोन की आखिरी EMI जाती है तो उसके बाद लोगों के चेहरे पर लंबी सी मुस्कान होती है क्योंकि उनके सिर से सालों का बोझ उतर जाता है. लेकिन होम लोन खत्म हो गया, बस ये सोचकर खुश न होइए. जिस तरह Home Loan लेते समय आपको तमाम तरह की कागजी कार्रवाई करना होता है, उसी तरह इसके खत्म होने पर भी कुछ काम करना जरूरी होते हैं. अगर आप इन्हें करने से चूके तो बाद में परेशानी झेलनी पड़ सकती है.
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बैंक में जमा ऑरिजिनल डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करें
होम लोन लेते समय आपने जिस प्रॉपर्टी को भी गिरवी रखा है, उसके ऑरिजिनल डॉक्यूमेंट्स बैंक में जमा किए हैं, लोन बंद कराते समय वो डॉक्यूमेंट्स ध्यान से ले लें. इस मामले में कोई भी भूल न करें क्योंकि इसके साथ अलॉटमेंट लेटर, पजेशन लेटर, लीगल डाक्यूमेंट सेल डीड, बिल्डर-बायर एग्रीमेंट, सेल एग्रीमेंट और अन्य दूसरे कागजात शामिल हो सकते हैं. साथ ही डाक्यूमेंट्स बैंक से लेते समय आपको उसके सभी पेज चेक करने हैं कि कहीं कोई पेज मिसिंग या डैमेज्ड तो नहीं है.
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Lien जरूर हटवाएं
जब हम बैंक से होम लोन लेते हैं तो बैंक के पास ये अधिकार होता है कि लोन न चुकाए जाने की स्थिति में वो हमारे घर को अपने कब्जे में ले सकते हैं. इसे lien कहते हैं. लोन खत्म करने के बाद ये जरूर चेक कर लें कि बैंक ने Lien हटाई है या नहीं. Lien हटाने के बाद आप पूरी तरह से अपनी प्रॉपर्टी के हकदार बन जाते हैं.
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नो ड्यूज सर्टिफिकेट बहुत जरूरी
जब आप अपना लोन बंद करते हैं, तो बैंक या फाइनेंशियल कंपनी की तरफ से आपको नो ड्यूज सर्टिफिकेट दिया जाता है. इस सर्टिफिकेट को हर हाल में कलेक्ट कर लें. ये इस बात का प्रमाण होता है, कि आपने बैंक से ली गई रकम को पूरी तरह से लौटा दिया है. इसके बाद आपकी गिरवी रखी प्रॉपर्टी पर किसी और का अधिकार नहीं होता. नो ड्यूज सर्टिफिकेट में लोन लेने वाले का नाम, प्रॉपर्टी का एड्रेसश्, लोन अकाउंट नंबर, लोन ली जाने वाली राशि, लोन शुरू होने की तारीख और लोन चुकाए जाने की तारीख जैसी जानकारियां जरूर दर्ज होनी चाहिए.
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नॉन-एन्कम्ब्रन्स सर्टिफिकेट
नॉन-एन्कम्ब्रन्स सर्टिफिकेट एक कानूनी दस्तावेज है. इस डॉक्यूमेंट में आपकी प्रॉपर्टी से संबंधित सभी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की डीटेल्स होते हैं- जैसे ये प्रॉपर्टी कब, किसे और कितने में बेची गई. प्रॉपर्टी पर कब और कितने अमाउंट का लोन लिया गया. इसमें रीपेमेंट का पूरा ब्योरा दिखाई देता है. जब आप अपनी प्रॉपर्टी को कहीं बेचने जाते हैं, तब भी आपसे खरीददार एन्कम्ब्रन्स सर्टिफिकेट की मांग करता है. इसलिए होम लोन क्लोज कराने के बाद आपको बैंक से अपडेटेड सर्टिफिकेट जरूर मांगना चाहिए जिसमें आपके लोन क्लोज कराने की जानकारी भी लिखी हो.
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