पिछले कुछ समय से भारत में डिजिटल पेमेंट काफी तेजी से बढ़ा है क्‍योंकि ये लोगों के लिए काफी सुविधाजनक है. मोबाइल फोन (Mobile Phone) से किसी के बैंक खाते में पैसे ट्रांसफर करने के लिए हम यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी UPI का इस्तेमाल करते हैं. यूपीआई को नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ने तैयार किया है. इस पूरे सिस्टम का कंट्रोल रिजर्व बैंक के हाथों में है.कहीं भी बैठे-बैठे आप किसी को भी आसानी से पेमेंट ट्रांसफर कर सकते हैं. 

COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

लेकिन कई बार UPI से पेमेंट करते समय ट्रांजैक्‍शन फेल हो जाता है, या अकाउंट से पैसे कट जाते हैं लेकिन पेमेंट नहीं हो पाता यानी पैसा उस खाते में नहीं पहुंचता जिसमें हम ट्रांसफर करते हैं. ऐसे में ग्राहक को परेशान होना पड़ता है. अगर आपके साथ बार-बार ऐसा हो रहा है, तो आप इसकी शिकायत भी कर सकते हैं. आइए आपको बताते हैं UPI ट्रांजैक्‍शन फेल होने की वजह और इस मामले की शिकायत कहां करनी चाहिए?

ट्रांजैक्‍शन फेल होने की वजह जानें

ट्रांजैक्‍शन फेल होने की कई वजह हो सकती हैं. कई बार लिमिट से ज्यादा ट्रांजैक्‍शन करने पर ये फेल हो सकता है. आपके खाते में पैसा कम होने पर भी ट्रांजैक्‍शन फेल हो जाते हैं. लेकिन कई बार सब कुछ ठीक होने के बाद भी ट्रांजैक्‍शन फेल हो जाता है और अकाउंट से पैसे कट जाते हैं. ऐसे में कुछ लोग तो घबरा जाते हैं कि उनका पैसा मिलेगा भी या नहीं. आमतौर पर ऐसे मामलों में कुछ मिनट के अंदर ही कटा हुआ पेमेंट अकाउंट में वापस आ जाता है. कई बार इसमें थोड़ा लंबा समय भी लग सकता है.

ट्रांजैक्‍शन फेल और पैसे कट जाएं तो

ट्रांजैक्‍शन फेल हो जाए और पैसे एक घंटे बाद भी वापस न आएं तो आप यूपीआई ऐप जाकर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं. इसके लिए आपको Payment History ऑप्शन पर जाना होगा. यहां आपको Raise Dispute पर जाना होगा. Raise Dispute पर अपनी शिकायत दर्ज करा दें. इसके बाद भी पैसा रिटर्न न हो, तो आपको अपने बैंक में संपर्क करना चाहिए. लेकिन अगर बैंक की तरफ से एक महीने के अंदर कोई रिस्‍पॉन्‍स न मिले तो आप आरबीआई के एकीकृत लोकपाल योजना के तहत शिकायत कर सकते हैं.

ट्रांजैक्‍शन ‘Pending’ दिख रहा है तो

अगर आपने किसी अन्‍य अकाउंट में पैसा ट्रांसफर किया और अमाउंट आपके अकाउंट से कट गया लेकिन उसका स्‍टेटस पेंडिंग दिख रहा है यानी अमाउंट दूसरे अकाउंट में पहुंचा नहीं है, तो इसका मतलब है कि लाभार्थी बैंक के स्‍तर पर कुछ समस्‍या की वजह से ट्रांजैक्‍शन पेंडिंग दिखा रहा है. उन्‍हें ये पेमेंट 48 घंटे के अंदर मिल जाएगा. बैंक की ओर से डेली सेटलमेंट के बाद यह खुद ही पूरा हो जाता है.

Zee Business Hindi Live TV यहां देखें