Card Tokenization: केंद्रीय रिजर्व बैंक के कार्ड टोकनाइजेशन नियम (Card Tokenization Rules) को लागू होने में बस दो से तीन दिन रह गए हैं. 1 अक्टूबर, 2022 से डेबिट और क्रेडिट कार्ड के जरिए ऑनलाइन पेमेंट करने पर मर्चेंट वेबसाइट, पॉइंट ऑफ सेल (POS) या जिस भी गेटवे पर पेमेंट करेंगे, वहां आपको अपनी कार्ड डिटेल्स देने की जगह टोकन देना होगा. कार्ड टोकनाइजेशन का सबसे बड़ा फायदा यह है कि अब आपकी कार्ड की डिटेल्स कोई भी तीसरी पार्टी, चाहे वो मर्चेंट वेबसाइट ही क्यों न हो, नहीं सेव कर सकता है. इसके लिए ये आपकी जिम्मेदारी होगी कि इस नियम के तहत आप अपने कार्ड्स को टोकन में बदल लें और अपने कार्ड डिटेल्स को सुरक्षित रखें.

क्या है आरबीआई का नया नियम?

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केंद्रीय रिजर्व बैंक RBI ने ज़रूरी कर दिया है कि कोई भी Payment Aggregator, Payment Gateway या मर्चेंट 1 अक्टूबर से किसी भी ग्राहक का क्रेडिट या डेबिट कार्ड डाटा अपने पास स्टोर नहीं कर सकता. इसका मतलब यह हुआ कि कोई भी पेमेंट साइट या ऐप 30 सितंबर के बाद से आपका 16 अंक का कार्ड नंबर और एक्सपायरी डेट अपने पास बतौर डाटा स्टोर नहीं कर सकती. 

अक्सर देखा गया है कि पेमेंट प्लैटफ़ॉर्म ग्राहक की सुविधा वजह बताते हुये कार्ड डीटेल अपने अंत पर स्टोर करते हैं और पेमेंट के लिये सिर्फ CVV नंबर और OTP मांगते हैं.  मर्चेंट साइट का डाटा अगर हैक होता है तो ग्राहक की कार्ड डिटेल का ग़लत इस्तेमाल होने से साइबर क्राइम का ख़तरा बढ़ता है. 

टोकनाइजेशन के साथ क्या बदलेगा, अब कैसे होगा ऑनलाइन पेमेंट?

1 अक्टूबर से अब अगर आप ऑनलाइन पेमेंट करने जायेंगे तो पेमेंट का तरीका कुछ ऐसे बदलेगा. 

- पेमेंट करते वक्त 16 अंक का कार्ड नंबर, नाम और CVV नंबर डालने के बाद आप क्लिक करेंगे 'secure your card as per RBI guidelines option' पर. 

- इस ऑप्शन को क्लिक करने के बाद आपको एक OTP आएगा. बैंक के पेज पर OTP डालने के बाद आपके कार्ड का टोकन जेनरेट होगा और यही टोकन मर्चेंट के साथ शेयर किया जाएगा, जोकि आपकी कार्ड की डिटेल स्टोर करने की बजाय अब टोकन डाटा स्टोर करेगा. 

- अगली बार जब आप उसी प्लेटफ़ॉर्म पर पेमेंट के लिए जाएंगे तो आपको अपने कार्ड के सिर्फ आखिरी 4 अंक दिखेंगे जिसका मतलब यह कि कार्ड का टोकन क्रिएट हो चुका है. 

इन दिनों बढ़ते ऑनलाइन स्कैम में RBI का कार्ड tokenization का मक़सद ग्राहक की कार्ड डीटेल मास्क करके उसे सिक्योरिटी की एक्स्ट्रा लेयर देना है.

कार्ड का टोकनाइजेशन कैसे होगा?

अच्छी बात है कि कार्ड का टोकनाइजेशन बहुत कॉम्पिलकेटेड प्रोसेस नहीं है. आरबीआई ने बताया है कि आप अपने कार्ड का टोकन कैसे क्रिएट कर सकते हैं. बस छह स्टेप्स में आपका कार्ड टोकनाइज हो जाएगा. हम यहां वो स्टेप्स बता रहे हैं- 

स्टेप 1- किसी भी ई-कॉमर्स साइट, मर्चेंट वेबसाइट या पॉइंट-ऑफ सेल पर शॉपिंग के बाद पेमेंट ट्रांजैक्शन शुरू करें.

स्टेप 2- चेक आउट के दौरान अपने डेबिट या क्रेडिट कार्ड, जिससे भी पेमेंट कर रहे हैं, उसकी डिटेल्स डालें. और अगर इस प्लेटफॉर्म पर कार्ड डिटेल्स पहले से सेव हैं, तो जिस भी कार्ड से पेमेंट करना हो, उसे सेलेक्ट करें और बाकी डिटेल्स डालें.

स्टेप 3- इसके बाद आपको 'secure your card as per RBI guidelines option' या फिर 'tokenise your card as per RBI guidelines' पर क्लिक करें.

स्टेप 4- इसके बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल फोन या फिर ईमेल आईडी पर OTP आएगा, इसे डालकर ट्रांजैक्शन पूरा करें.

स्टेप 5- आपके कार्ड का टोकन बन चुका है और कार्ड की डिटेल्स की बजाय यही टोकन मर्चेंट के पास सेव होगा.

स्टेप 6- अब जब अगली बार उस वेबसाइट या ऐप से पेमेंट करेंगे तो आपको अपने कार्ड के नंबर के आखिरी चार डिजिट दिखाई देंगे, जिसपर आप क्लिक करके पेमेंट कर सकेंगे.